नाबालिग से छेड़-छाड़ करने वाले आरोपी को 5 साल की कैद और जुर्माना
सागर । नाबालिग के साथ छेड़-छाड़ करने वाले आरोपी अभिषेक पटैरिया को विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट) एव नवम अपर-सत्र न्यायाधीष श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा-354 के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा-506 भाग-2 के तहत 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-7 सहपठित धारा-8 के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड, की सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी विषेष लोक अभियोजक श्री मनोज कुमार पटैल ने की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता के मामा/फरियादी द्वारा थाना गोपालगंज में दिनॉक 30.10.2019 को रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 27.10.2019 को रात में वह उसकी बहन पीड़िता की मॉ के यहां आया था, उसी दिन उसकी बहन पीड़िता की मॉ ने बताया कि उसके यहां अभियुक्त अभिषेक पटैरिया गुरूजी पूजा पाठ करने आते हैं वो पीड़िता से शादी करने के लिये अनावश्यक दबाव बना रहे हैं फिर उसने अपनी भांजी/ पीड़िता से पूछा तो उसने बताया कि अभियुक्त अभिषेक पटैरिया उसके साथ गंदी नियत से छेड़खानी करता है तथा शादी करने के लिये परेशान करता है तथा शादी न करने पर जान से मारने की धमकी देता है।दिनांक 27.10.2019 करीब शाम 5.00 बजे अभियुक्त अभिषेक पटैरिया ने उसका गलत नियत से हाथ पकड़ा था तथा शादी करने के लिये बोल रहा था तो उसने यह बात अपनी मां को भी बतायी थी। अभिषेक पटैरिया ने उसे धमकी दी कि वह पूरे परिवार को मिटा देगा तथा समाज में बदनाम कर देगा यदि उसकी शादी पीड़िता से नहीं करवाई तो सबको जान से खत्म कर देगा। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-गोपालगंज द्वारा धारा भा.दं.सं. की धारा भा.दं.सं. की धारा-354, 509,354(ए)(आई), 506 भाग-दो एवं पॉक्सो एक्ट की धारा-7 सहपठित धारा-8 एवं 9(जे)(आई)सहपठित धारा-10 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट) एव नवम अपर-सत्र न्यायाधीष श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया है.।