Sunday, January 11, 2026

आचार संहिता में मोटरयान अधिनियम के तहत सागर परिवहन विभाग और भी सख़्त-हुई कार्यवाहियां दिए यह निर्देश

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आचार संहिता लगते ही सागर परिवहन विभाग ने कसी कमर…संघन चेकिंग अभियान जारी..मालथौन-भोपाल मार्ग, बम्होरी तिराहा एवं शहरी क्षेत्र में 54 वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही 3.49 लाख रूपया टैक्स एवं 60000/- रूपया पेनाल्टी वसूली आरटीओ ने तो वही एक जेसीबी पर 1.70 लाख रूपया बकाया होने पर जप्ती की कार्यवाही की

मप्र सागर–/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि चुनाव के दौरान उपयोग किये जाने वाले वाहनों में मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश मुख्यालय से प्राप्त हुए है –
उक्त प्राप्त निर्देश के पालन में दिनांक 15/03/2019 को मालथौन, बीना, बहेरिया, बम्होरी तिराहा एवं शहरी क्षेत्र में प्रर्वतन अमले के साथ वाहनों की सघन चैकिंग की कार्यवाही की गयी। चैकिंग के दौरान यान की अनाधिकृत रूप से हूटर, सायरन, बैनर, पोस्टर लगाने पर 24 वाहनों से रू. 23000/- बिना अनुमति व्यवसायिक वाहनों को व्यवसायिक उपयोग करने पर 01 वाहन से रू. 8000/- एवं अन्य 25 वाहन जिनमें वाहन से संबंधित दस्जावेज जैसे, वाहन में वाहन चालक एवं परिचालक से संबंधित वैध दस्तावेज, वैध फिटनेस, वैध परमिट, वैध बीमा तथा प्रदूषण प्रमाण पत्र मोटरयानकर भुगतान प्रमाण आदि मौके पर नही पाये जाने पर रू. 29000/- जुर्माना किया गया।
इस प्रकार कुल 54 वाहनों पर कार्यवाही कर मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् 3.49 लाख रूपया टैक्स एवं रू. 60000/- जुर्माना वसूल किया गया, साथ ही मौके पर जिन वाहनों में नेम प्लेट तथा सर्च लाईट लगी पायी गई उन्हें निकलवाया गया।
साथ मालथौन मार्ग पर संचालित 01 वाहन को चैक किया गया जिस पर शासन का 01 लाख 70 हजार रूपया टैक्स बकाया होने से उसे जप्त किया गया।
चैकिंग में इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि वाहनों में अनाधिकृत रूप से हूटर, सायरन, सर्च लाईट एवं नेम प्लेट का उपयोग तो नहीं किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त परमिट एवं अन्य कमियां पाये जाने पर भी वाहनों पर कार्यवाही की जावेगी।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने सभी वाहनस्वामियों समझाइश दी कि वह अपने वाहनों का संचालन नियमानुसार करे एवं वाहन में वाहन चालक एवं परिचालक से संबंधित वैध दस्तावेज, वैध फिटनेस, वैध परमिट, वैध बीमा तथा प्रदूषण प्रमाण पत्र मोटरयानकर भुगतान प्रमाण आदि साथ में रखे।
यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।⊃

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