चर्चित हत्याकांड के आरोपियों की जमानत अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दी
सागर । चर्चित हत्याकांड के आरोपीगण आशीष मालवी और लकी गुप्ता द्वारा धारा- 167(2) द.प्र.स के तहत जमानत पर रिहा किया जाने हेतु न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा यह निवेदन किया गया था कि थाना प्रभारी द्वारा अधूरी जानकारी के साथ 173 (8) द.प्र.स. में जॉच जारी रखते हुये अभियोग पत्र जारी किया गया और मामले में महत्वपूर्ण दस्तावेज जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये है जिस आधार पर आरोपी जमानत का लाभ प्राप्त करने के हकदार है ।
न्यायालय द्वारा उभयपक्षों के तर्क सुने वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा महत्वपूर्ण दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये विरोध किया कि अभियोजन द्वारा सभी महत्वपूर्ण तथ्य साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किये गये है मामले में 173 (8) द.प्र.स. में विवेचना जारी है तथा कुछ आरोपी अभी फरार है माननीय न्यायालय द्वारा उभयपक्षों के तर्क सुनने के उपरांत आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत 167 (2) द.प्र.स. के तहत प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया गया। शासन की ओर से पैरवी वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी दिनेश सिंह चंदेल द्वारा की गई ।