नाली निर्माण कार्य पूर्ण कराने का आदेश नगर निगम को जारी
सागर। स्थाई लोक अदालत सागर के न्यायालय में शिकायती आवेदन शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें नगर निगम सागर के द्वारा तिली वार्ड सत्यम नगर कॉलोनी में नाली के निर्माण तथा गंदे पानी की जल निकासी के संबंध में शिकायत जनोपयोगी लोक उपयोगी प्रयोजन प्रयोजन हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला सागर के समक्ष स्तुति की गई।
शिकायत करता ने बताया कि नगर निगम को प्रेषित अनेकों आवेदन पेश किए गए जिस पर नगर निगम सागर का जवाब लेकर लोक उपयोगी अदालत द्वारा नगर निगम को आदेशित किया गया कि नगर निगम द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन अनुसार सत्यम नगर तिली वार्ड सागर वार्ड क्रमांक 46 में नाली का निर्माण कार्य पूर्ण करवाएं विवादित / उक्त स्थान पर गंदे पानी की सुनियोजित निकासी सुनिश्चित दी जाए।
अधिनिर्णय खंडपीठ स्थाई लोक अदालत सागर के अध्यक्ष मनीष भट्ट सदस्य हरिशंकर जायसवाल द्वारा डिक्रीआदेश पारित किया गया जिसके निष्पादन की कार्रवाई को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जाएगा । यह आदेश अधि निर्णय दिनांक 17 /2/ 2023 को पारित किया गया आवेदन में सत्यम नगर कॉलोनी की किड्स अकादमी स्कूल से द्वारका विहार कॉलोनी के पीछे सत्यम नगर सत्यम नगर निकले नाले तक सीसी सीमेंट पक्की नाली का निर्माण नगर पालिका नगर निगम सागर द्वारा एक तरफ किया गया है। दूसरी तरफ का नाली निर्माण नहीं किए जाने से सड़क मार्ग पर गंदे पानी के भराव से वार्ड वासी एवं आमजन आमजन स्कूली छात्र छात्राएं को भारी असुविधा परेशानी हो रही है। इसके निराकरण करने हेतु अनेकों आवेदन नगर निगम को नाली निर्माण तथा अस्वच्छता निवारण हेतु दिए गए जिस पर वर्ष 2017 से 20:23 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई इस संबंध में मुख्यमंत्री को हेल्पलाइन में शिकायत की गई किंतु कोई कार्रवाई नगर निगम द्वारा आवेदनों की सुनवाई का निराकरण नहीं किए जाने पर नगर पालिक निगम के विरुद्ध लोकोपयोगी सेवा के पिता हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेखित किया गया दिल्ली वार्ड क्षेत्र के रहवासी सत्यम नगर कॉलोनी के नागरिक सड़क मार्ग पर गंदे पानी के भरा भरा भराव से परेशान हैं बरसात के समय गंदे पानी एवं बरसाती जल निकासी जल निकासी की नाली बंद होने से रहवासी लोगों को भारी असुविधा हो रही है।
आवासीय कॉलोनी में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य पर स्कूल प्रभाव पड़ रहा है तथा गंदे पानी से लोग बीमार हो रहे हैं जिस पर पक्की नाली बनाने बाबत प्रार्थना की गई जिस पर नगर निगम के अधिवक्ता द्वारा समस्त शिकायत को स्वीकार कर सत्यम नगर रीवा वार्ड की नाली बनाए जाने का प्रचलन प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया तथा बजट मिलने पर नाली निर्माण के संबंध में सहमति व्यक्त की गई जिस पर स्थाई लोक अदालत द्वारा लोकोपयोगी पूजन हेतु यह आवेदन स्वीकार कर आगे भी आदेश भारत किया गया ओके ओके मामले में पैरवी अधिवक्ता अरविंद जैन रवि एडवोकेट तथा अधिवक्ता सुधीर तिवारी एडवोकेट द्वारा की गई शहर के लोगों को स्थाई लोक अदालत में शिकायत कर संतोष प्राप्त करने की जानकारी नहीं है। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है नगर के नागरिक अपनी शिकायतों का निराकरण लोकोपयोगी स्थाई लोक अदालत के माध्यम से करा सकते हैं।