पत्नी का हाथ काटके वाले पति को 10 साल की कैद और अर्थदंड
सागर। रहली के कांसल पिपरिया ग्राम में पति द्वारा पत्नी का हाथ काटने के मामले में एडीजे कोर्ट ने आरोपी पति को दस साल के कारावास व 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला पुलिस द्वारा मामले को गंभीर एवं जघन्य अपराध के रूप में चिह्नित किया गया था जिसमें कोर्ट ने एक वर्ष के अंदर मामले का निराकरण कर दिया। मामले शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजक लोकेश दुबे ने की।
अभियोजन के अनुसार 14 अगस्त 2021 को पप्पू उर्फ पंकज नाथ अपनी पत्नी रबीना को लेने कांसल पिपरिया आया था। माता-पिता ने रबीना को भेजने से मना कर दिया। रात करीब दो बजे पति-पत्नी में विवाद हो गया और विवाद इतना बड़ गया कि पति ने पत्नी के दाहिने हाथ पर बका से वार किया जिससे हाथ कटकर अलग हो गया एवं बाएं हाथ की अंगुली भी कट गई। पुलिस थाने में आरोपी पर धारा 326, 15, 1 बी के तहत मामला दर्ज किया गया।
थाना प्रभारी रोहित मिश्रा के नेतृत्व में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर तीन मार्च 2021 को न्यायालय में अभियोजन पत्र प्रस्तुत किया तथा इस मामले को जघन्य एवं गंभीर मामले के रूप में चिह्नित किया गया। विद्वान न्यायाधीश आर प्रजापति ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को धारा 326 में दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं 15, 1, बी में दो वर्ष के कारावास व 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।