Monday, January 12, 2026

गौहत्या पर कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

Published on

अदालत ने गायों की तस्करी करने के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं। सजा सुनाते वक्त गुजरात के तापी जिले की एक अदालत ने गौहत्या को लेकर तल्ख टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा अगर गौ हत्याएं रोक दी जाएं तो धरती की सारी समस्याएं खुद ब खुद ही सुलझ जाएंगी।

कानूनी समाचार वेबसाइट लाइव लॉ की एक खबर के मुताबिक, तापी जिला अदालत ने अपने आदेश में कहा, “अगर गौहत्या बंद हो जाए तो धरती की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी.” जिला अदालत के मुख्य जिला न्यायाधीश समीर विनोदचंद्रा व्यास ने आगे कहा, गाय के गोबर के इस्तेमाल से बनाए घरों पर एटॉमिक रेडिएशन का भी असर नहीं होता है।

उन्होंने अपने आदेश में गाय के अनगिनत फायदे गिनाए. उन्होंने कहा, “गौमूत्र से कई लाइलाज बीमारियों के इलाज तक संभव हैं.” न्यायाधीश ने दावा किया कि धर्म की उत्पत्ति गाय से हुई है क्योंकि धर्म वृषभ से बनता है गाय का बेटा ही वृषभ होता है. अदालत ने कहा, “जहां गायें सुखी रहती हैं, सभी धन और संपत्ति प्राप्त होती है. गाय रुद्र की मां है, वसु की बेटी, अदिति पुत्रों की बहन और ध्रुरूप अमृत का खजाना है.”

मुख्य जिला न्यायधीश ने आगे कहा गाय केवल एक जानवर नहीं है, बल्कि यह मां है. इसलिए इसे मां का नाम दिया गया है। एक गाय 68 करोड़ पवित्र स्थानों और तैंतीस करोड़ देवताओं का जीवित ग्रह है. जिस दिन गाय के रक्त की एक बूंद भी पृथ्वी पर नहीं गिरेगी, पृथ्वी की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी।

न्यायाधीश ने गौहत्या को जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा. उन्होंने कहा, “आज जो समस्याएं हैं, वे बढ़ते चिड़चिड़ेपन और गर्म स्वभाव के कारण हैं. इसमें वृद्धि का एकमात्र कारण गायों का वध है.” हालांकि, जज के इन दावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार 27 अगस्त 2020 को पुलिस ने अवैध रूप से 16 से ज्यादा गायों और बछड़ों से भरे एक ट्रक को पकड़ा था. ट्रक के साथ मोहम्मद अमीन नाम का शख्स भी गिरफ्तार किया गया था. आरोपी पर गुजरात पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2017 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, गुजरात नियंत्रण पशु परिवहन आदेश 1975 और गुजरात आवश्यक वस्तु और पशु नियंत्रण अधिनियम 2015 और केंद्रीय मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2015 के संबंधित प्रावधानों के तहत मुकदम दर्ज किया गया था।

अदालत ने इसी मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

Latest articles

हफसिली डेयरी स्टेट बदहाली का शिकार: तीन साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं को तरसते पशुपालक

हफसिली डेयरी स्टेट बदहाली का शिकार: तीन साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं को तरसते...

विदिशा में ज्वेलरी दुकान पर हुई डकैती के आरोपी पुलिस गिरफ्त में, 13 लाख का माल बरामद

पुलिस का बड़ा खुलासा: अरिहंत ज्वैलर्स डकैती में 03 आरोपी व 02 विधि विरुद्ध...

बंडा सिविल अस्पताल में सिजेरियन प्रसव सुविधा शुरू, स्वास्थ्य टीम ने कलेक्टर का माना आभार

सागर। शासन की परिकल्पना को स्वास्थ्य सुविधायों के अतिमहत्वपूर्ण आयाम के रूप में नवीन...

सागर के कोतवाली क्षेत्र में चले चाकू तलवारें, गौकशी के आरोप

सागर। थाना कोतवाली क्षेत्र के परकोटा इलाके में मक्का मस्जिद के पास रहने वाले...

More like this

मध्यस्थता का लाभ पक्षकारों तक पहुँचाना न्यायाधीश एवं अधिवक्ताओं का परम कर्तव्य – न्यायमूर्ति

मध्यस्थता का लाभ पक्षकारों तक पहुँचाना न्यायाधीश एवं अधिवक्ताओं का परम कर्तव्य – न्यायमूर्ति सागर।...

‘ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में सागर सांसद के ठोस सुझाव, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने की सराहना

‘ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में सागर सांसद डॉ. लता वानखेड़े के ठोस सुझाव,...
khabarkaasar
khabarkaasarhttps://khabarkaasar.com/
हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में 2006 से सक्रिय विभिन्न समाचार पत्रों और मैगजीन में कार्यरत रहा हूँ बदलते परिवेश के साथ डिजिटल मीडिया तेजी से ग्रोथ पर हैं "खबर का असर डॉट डॉम" न्यूज़ वेबसाइट पर कार्य करते हुए लंबा अनुभव हो गया। यहां स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष पत्रकारिता करने का अच्छा अवसर मिल, आप सब पाठकों का स्नेह और सहयोग रूपी व्यू हिट्स भी लाखों में दर्ज हो रहे हैं। केवल खबरो पर केंद्रित यह न्यूज़ वेबसाइट जनता की आवाज बन चुकी हैं।
error: Content is protected !!