सागर: नाबालिग से बलात्कार और हत्या के मामलें में आरोपी को आजीवन कारावास, DNA रिपोर्ट को बनाया आधार

सागर। जिले के सुरखी थाना क्षेत्र के नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। प्रकरण की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश ( पाक्सो एक्ट-2012) नीलम शुक्ला की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए आरोपी अमान पुत्र घनश्याम पटेल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में वारदात का कोई चश्मदीद नहीं था। ऐसे में मृतका की डीएनए रिपोर्ट और परिस्थितिजन्य साक्ष्य सजा में आधार बनें। शासन की ओर से प्रकरण में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रिपा जैन ने पैरवी की।

अभियोजन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि अक्टूबर 2018 में सुरखी थाने की बिलहरा पुलिस चौकी में शिकायत की गई थी। शिकायत मैं मृतका के पिता ने बताया था कि बेटी को कोर्ड बहला-फुसलाकर ले गया है। घर के कमरे में एक पत्र मिला था। जिसमें अमान पटेल के साथ जाने बात लिखी गई थी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू की संदेही अमान पटेल को हिरासत में लिया और पूछताछ की। पूछताछ में नाबालिग से दुष्कर्म कर हत्या की वारदात का खुलासा हुआ। गर्भवती हुई तो दोस्तों के साथ मिलकर की थी हत्या आरोपी अमान ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि 17 वर्षीय नाबालिग से प्रेमप्रसंग चल रहा था।

वह गर्भवती हो गई थी जिसके बाद 4 अक्टूबर 2018 को अपने साथी प्रीतम पटेल के साथ नाबालिग को शादी करने का झांसा देकर घर से भगाकर ले गया था। गांव के बाहर सुनसान जग पर ले जाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। जिसके बाद कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। पहचान न हो इसके लिए मृतका का चेहरा कुचल दिया था। उसके कपड़े जला दिए और शव पहाड़ी पर छिपा दिया था। मामले में आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने नाबालिग का शव बरामद किया था। शव का पीएम कराया गया। पीएम रिपोर्ट में पता चला कि हत्या के समय नाबालिग 5 माह के गर्भ से थी। मामले में सुरखी थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म, हत्या, अपहरण समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया। वारदात में उपयोग की गई कुल्हाड़ी जब्त की गई। जांच पूरी होने पर चालान न्यायालय में पेश किया गया। DNA रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने सुनाई सजा कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। प्रकरण में कोई चश्मदीद साक्षी नहीं था। प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। ऐसे में सुनवाई के दौरान अभियोजन ने वारदातस्थल पर मिले साक्ष्य, पीएम और डीएनए रिपोर्ट समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर केस में पैरवी की। सभी कड़ियों को जोड़कर आरोपी का जुर्म सिद्ध कराया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और प्रकरण में डीएनए रिपोर्ट व परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को आधार मानते हुए आरोपी अमान पटेल को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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