सागर। जिले के मंडीबामोरा में सराफा व्यापारी की हत्या के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिल चौहान ने चार आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही व्यापारी के यहां से लूटे गए सामान को खरीदने वाले व्यापारी को 10 साल की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया।
विशेष लोक अभियोजक डीके मालवीय ने बताया कि 23 अक्टूबर 2015 को मंडीबामोरा बाजार निवासी रमेश पिता मोतीलाल सोनी 48 का शव उनके घर में मिला था। साथ ही शरीर पर जलने के कई निशान थे और नाखून उखाड़े थे। घटना के दिन से ही व्यापारी का एक नौकर फरार था। जब वारदात को अंजाम दिया गया था, तब व्यापारी की पत्नी और बेटा दशहरा का कार्यक्रम देखने के लिए सागर गए थे। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर मामला दर्ज कर विशेष टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की और चार आरोपी गिरफ्तार कर जिनसे पूछताछ की तो उनके सबसे पुराने नौकर सोहित सोनी के साथ विनोद पिता देवेंद्र पटेल, मोनू पिता बबलू उर्फ हरप्रसाद रैकवार निवासी चंद्रशेखर वार्ड थाना मोतीनगर सागर, संदीप पिता दुर्गाप्रसाद पटेल निवासी बाहुबली कॉलोनी थाना कोतवाली सागर, नरेंद्र पिता दौलत लोधी निवासी सीहोरा पोस्ट ऑफिस के पास थाना राहतगढ़ सागर ने शराब पार्टी कर रमेश को शराब पिला दी और मदहोश होने पर तिजोरी का पासवर्ड जानने प्रताड़ना दी और पासवर्ड न बताने पर व्यापारी की हत्या कर दी। न्यायालय ने घटनास्थल से मिले फिंगरप्रिंट को मुख्य सबूत मानते हुए और अन्य साक्ष्यों पर भरोसा कर यह फैसला सुनाया है। चारों आरोपियों को उम्र कैद की सजा और 16-16 हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है। व्यापारी से लूट गए सामान को खरीदने वाले अनिल कुमार पिता पुरुषोत्तम लाल सोनी निवासी पुरव्याउ काली तिराहा थाना कोतवाली सागर को 10 वर्ष की सजा के साथ 7 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया है। घटना का मुख्य आरोपी सोहित पिता मुन्नालाल उर्फ बिहारीलाल सोनी निवासी इतवारी टोरी नीलकंड मंदिर के पास थाना मोतीनगर सागर घटना के फरार हो गया था, जिसकी अनुपस्थित में जमानतदार के विरुद्ध न्यायालय द्वारा एमजेसी पंजीबद्ध कर जमानत राशि 30 हजार रूपए जमानतदार से न्यायालय में जमा कराने के आदेश जारी किए गए हैं और स्थाई वारंट जारी किया गया है।
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