विकलांग, मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिये 600 रूपये प्रतिमाह की सहायता
सागर। ऐसे बहु विकलांग, मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी है और उनकी आयु 6 वर्ष से अधिक है। तो उन्हें प्रतिमाह छह रूपये की सहायता अनुदान देने की व्यवस्था की गई है।
निःशक्त व्यक्ति के पास मेडिकल बोर्ड द्वारा निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होना चाहिए। निःशक्तता का प्रकार बहु विकलांग, मानसिक रूप से अविकसित होना चाहिये। ऐसे लोग योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना मार्च 2019 से लागू है।