खुरई पुलिस निरीक्षक को हाईकोर्ट की फटकार
कोर्ट ने कहा केस डायरी पेश करो या उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दो
सागर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सागर जिले के खुरई थाना प्रभारी को फटकार लगाते हुए निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द केस डायरी पेश करो या फिर हाजिर हो। मामला एक युवक को बंधक बनाकर रखने का है, जिस पर जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए टी.आई को निर्देश दिए है।
सागर निवासी अंशुल सिंह परिहार की ओर से अधिवक्ता अशोक चक्रवर्ती व राहुल देशमुख ने पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि राजनीतिक दबाव के चलते अंशुल पर झूठा मामला पंजीबद्ध कर उसे बंधक बनाकर रखा गया था। इस मामले में हरिजन कल्याण थाना खुरई की भूमिका भी जांच का विषय है। इससे पहले हाईकोर्ट ने इस मामले में संपूर्ण केस डायरी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके ऐसा नहीं किया गया। ऐसे कोर्ट ने भी माना कि कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका संदिग्ध है।
हाईकोर्ट ने खुरई टी.आई को दो कड़े शब्दों में कहा है कि अगर वह केस डायरी प्रस्तुत नहीं करते हैं तो व्यक्तिगत रूप से आकर स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार रहें। इस मामले में अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।