फर्जी तरीके स्वास्थ्य शिविर लगाने पर एफआईआर दर्ज हुई
सागर। मामला मालथौन थाना क्षेत्र के ग्राम रोडा का हैं जहाँ बगैर अनुमति के फर्जी तरीके से स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों का इलाज करने वाले दो लोगों के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक मेडिकल आफिसर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रंजवास डॉ. विक्रांत गुप्ता ने मालथौन थाने में शिकायती आवेदन दिया था। शिकायत में बताया कि आरोपी रामलाल पुत्र गोपाल राठौर निवासी मोहनपुर दमोह और प्रीतम पुत्र मुन्नीलाल राठौर निवासी सीहोरा पड़रिया जिला दमोह ने 24 नवंबर को ग्राम रोडा में फर्जी तरीके से स्वास्थ्य शिविर लगाया
ग्रामीणों से मामले की जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और फर्जी स्वास्थ्य शिविर की जांच की। जांच में सामने आया कि शिविर में हितग्राही मरीजों से 100 रुपए वसूले जा रहे हैं। मरीजों का बिना किसी वैध डिग्री के इलाज किया जा रहा था। साथ ही अन्य सामग्री विक्रय की जा रही थी । इसके अलावा बिना पूर्व सूचना और अनुमति लिए बिना ही स्वास्थ्य शिविर लगाकर औषधि मानक पूर्ण न दिया जाना पाया गया। जांच करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम में चिकित्सा अधिकारी डॉ. विक्रांत गुप्ता, फार्मासिस्ट भैयालाल अहिरवार, रेडियोग्राफर सुभाष श्रीवास्तव एमपीडब्ल्यू और प्रभारी बीसीएम मोहर सिंह घोष, वार्ड बाय विजय सिंह गौड़ शामिल थे।
जांच में पाई गई गंभीर अनियमितताओं के आधार पर मेडिकल ऑफिसर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रंजवास डॉ. गुप्ता ने मालथौन थाने में शिकायती आवेदन दिया। आवेदन पर जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी रामलाल राठौर और प्रीतम राठौर के खिलाफ मध्यप्रदेश उपचार्यगृह तथा रजोपचार्य संबंधी स्थापनाएं (पंजीकरण व अनुज्ञापन अधिनियम 1973 संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 3/8, चिकित्सा शिक्षा संस्था (नियंत्रण) अधिनियम 1973 की धारा 7 ( ग ) / 8 ( 2 ) और मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल एक्ट 1987 की धारा 24 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है।