गजेंद्र ठाकुर✍️ सागर। मध्यप्रदेश शासन, खनिज द्वारा मुख्य एवं गौण खनिजों की बकाया राशि की राजस्व वसूली हेतु समाधान योजना लागू की गई है ।जिसके अंतर्गत राहत एवं शिथिलीकरण प्रदान किया गया है। योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2010 के पूर्व की बकाया राशि में ब्याज की पूर्ण राशि की छूट होगी। 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2020 तक के ऐसे प्रकरण जिनमे बकाया राशि 5 लाख से कम है, उन पर ब्याज पूर्णतः माफ किया गया है। उक्त अवधि में बकाया राशि 5 लाख से अधिक होने पर ब्याज राशि 24 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत की दर से वसूल की जाएगी।
ऐसी बकाया राशि जिस पर न्यायालय में वाद लंबित है, तब उक्तानुसार राशि जमा करने पर वाद वापस लिया जावेगा। यह छूट 30 जनवरी 2023 तक लागू रहेगी। सभी उत्खनन पट्टाधारकों,जिनके ऊपर उक्त अवधि का बकाया हो, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
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