सागर, रहली–/ ग्राम खमरिया राजबाबा मंदिर में दिनाँक 21.5.18 को एक 9 वर्षीय नाबालिक बालिका के साथ आरोपी भग्गी उर्फ भगीरथ उर्फ नारायण पटेल निवासी खमरिया द्वारा बलात्कार की घटना घटित की गई ,
जिस पर अपराध क्र 250/18 धारा 376a, 376b, 366 ipc , 3,4,5 पाक्सो एक्ट का कायम किया गया, मामला चिन्हीत सनसनीखेज की श्रेणी में लाया जाकर शीघ्र विवेचना कराई गई , मामले की विवेचना थाना प्रभारी निरी. राम अवतार चौराहा द्वारा की गई , मामले की विवेचना 72 घंटे में पूर्ण कर दिनाँक 24/5/18 को न्यायालय प्रस्तुत किया गया, मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजन अधिकारी पी. एल. रावत रहली द्वारा की गई, मामले की ट्रायल मात्र 46 दिन में पूर्ण कर आज ADJ सक्सेना सत्र न्यायालय रहली द्वारा आरोपी भग्गी उर्फ भगीरथ उर्फ नारायण पटेल को फांसी की सजा से दंडित किया गया है, प्रदेश का यह पहला प्रकरण है , जिसमे किसी नाबालिक के साथ बलात्कार की घटना पर से धारा किसी अभियुक्त को फांसी की सजा से दंडित किया गया हो