नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के दो आरोपियों को 3-3 साल का कठोर करावास
सागर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमति नीलम शुक्ला सागर के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्तगण खेमचंद पिता देवीसिंह पटैल उम्र 24 वर्ष व कौषल पिता नारायण पटैल उम्र 19 वर्ष दोनों निवासी थाना अंतर्गत गौरझामर जिला सागर को भादंवि की धारा 354 के तहत 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये का अर्थदण्ड तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का दंडादेश पारित किया। राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रिपा जैन ने की।
मामला इस प्रकार है कि अभियोक्त्री दिनांक-28.09.2019 के दोपहर करीब 03.00 बजे स्कूल से अपने घर जा रही थी तो रास्ते में उसे अभियुक्तगण कौशल पटैल एवं खेमचंद पटैल मिले। कौषल पटैल ने अभियोक्त्री का नंबर मांगा तो उसने मना कर दिया फिर कौषल ने बुरी नियत से उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया तथा खेमचंद ने सिर के बाल पकड़कर खींच दिये और बोला कि अगर किसी को बताया तो जान से खत्म कर दूंगा। अभियोक्त्री चिल्लाई तो आसपास के कुछ लोग आ गये जिन्हें देखकर दोनों अभियुक्त भाग गये। अभियोक्त्री ने घर आकर सारी घटना माता पिता को बताई। दोनों अभियुक्त पिछले 3 दिनों से एकांत रास्ते में लगातार अभियोक्त्री का पीछा कर रहे थे। अभियोक्त्री ने अपने माता पिता के साथ थाना गौरझामर ने उक्त घटना की रिपोर्ट लेख कराई।
दोनों अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान में लिया गया। अनुसंधान के दौरान अभियोक्त्री का मेडीकल परीक्षण कराया गया। साक्षीगण के कथन लिये गये, घटना का नक्षा मौका तैयार किया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए मामला संदेह से परे प्रमाणित पाये जाने पर न्यायालय ने दोनों अभियुक्त खेमचंद पटेल और कौषल पटेल को 3-3 साल के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड का दंडादेश पारित किया।