Monday, January 12, 2026

नाबालिग लड़की को बदनाम करने की धमकी देकर लगातार करता रहा आरोपी दुष्कर्म, सलाखों के पीछे पहुँचा

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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास्

 सागर। न्यायालय डीपी सिंह सिवाच अपर सत्र न्यायाधीश देवरी जिला सागर के न्यायालय नें आरोपी सोनू पिता रेवाराम आठ्या उम्र 21 वर्ष निवासी जवाहर वार्ड देवरी जिला सागर म.प्र. को न्यायालय ने धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद कुर्मी, देवरी ने की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 07.08.2020 को अभियोक्त्री ने थाना देवरी में एक लिखित आवेदन पेश किया था जिसमें बताया गया कि अभियोक्त्री की उम्र 14 वर्ष एवं वह कक्षा 10 में पढ़ती है। दिनांक 13.02.2020 को आरोपी सोनू आठ्या ने बन रहे खाली मकान में अभियोक्त्री के साथ गलत काम किया था एवं जान से मारने और बदनाम करने की धमकी दी। इसी डर के वजह से अभियोक्त्री ने घर वालो को कुछ नहीं बताया एवं आरोपी कई बार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। दिनांक 28.07.2020 को रात्रि करीब 12 बजे आरोपी सोनू आठ्या ने अभियोक्त्री को फोन करके पुनः उसी जगह बुलाया एवं नहीं आने पर बदनाम करने की धमकी दी। अभियोक्त्री डर के कारण आरोपी सोनू से मिलने चली गयी। आरोपी सोनू ने पुनः जबरदस्ती गलत काम किया, अभियोक्त्री रोई, चिल्लाई तब भी आरोपी सोनू ने नहीं छोड़ा और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा और वहां से भाग गया। अभियोक्त्री ने उक्त घटना के बारे मंे अपने माता-पिता को बताया और उनके साथ थाने में आकर एक लिखित आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा 376, 506 भादवि, 5/6 पॉक्सो एक्ट दर्ज की गयी। उक्त प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, अभियोक्त्री एवं आरोपी का डीएनए परीक्षण सैंपल लिया जाकर एफएसएल भेजा गया। थाना देवरी द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया अभियोजन ने विचारण मे अपना मामला आरोपी के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित किया जहां न्यायालय ने धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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