कलेक्टर ने जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया

कलेक्टर ने जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया

सागर 27 मई 2022 मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता त्रि-स्तरीय पंचायतों में तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी हैं, जो 15 जुलाई तक प्रभावशील रहेगी।
त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन में सागर जिले के विकासखण्ड सागर, रहली, केसली का निर्वाचन प्रथम चरण में, विकासखण्ड मालथौन, बण्डा, देवरी, बीना का निर्वाचन द्वितीय चरण में एवं विकासखण्ड राहतगढ़, खुरई, शाहगढ़, जैसीनगर का निर्वाचन तृतीय चरण में संपन्न होगा।  इन विकासखण्डों के अंतर्गत पंच, सरपंच, जनपद सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन की कार्यवाही संपादित होगी। त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए यह आवश्यक हैं कि तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक आर्य द्वारा सागर जिले की समस्त राजस्व सीमाओं के भीतर जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत कोई भी आयोजन जैसे रैली, जुलूस, आमसभा, नुक्कड़ सभा बिना संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की लिखित अनुज्ञा के किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति या समूह किसी भी प्रकार की साम्प्रदायिक, जातिगत या समुदाय विशेष को भड़काने वाली कार्यवाही नहीं करेंगा। कोई भी व्यक्ति या समूह निर्वाचन अवधि में किसी भी प्रकार का शस्त्र लेकर न तो चलेगा न ही उसका प्रदर्शन करेंगा। कोई भी व्यक्ति या समूह सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक पोस्ट न तो डालेगा, शेयर और लाईक करेंगा। कोई भी व्यक्ति या समूह मतदाताओं को गलत रूप से प्रभावित करने के लिए कोई उपचार या प्रलोभन नहीं देगा। त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन संबंधी गतिविधियों में वाहन पर किसी भी प्रकार की ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की लिखित अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।
यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में सन्तुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू प्रतिबन्ध से छूट दी जा सकेगी। कोई व्यक्ति प्रतिबन्धात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जावेगा।
उक्त प्रतिबन्ध विधि एवं व्यवस्था सम्बन्धी ड्युटी में संलग्न अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस कर्मियों एवं बैंक गार्ड, सार्वजनिक-अर्द्ध सार्वजनिक उपक्रमों की सुरक्षा में कार्यरत गार्डो  पर लागू नही होगा।

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