MRP से अधिक कीमत लेने वालो पर सख़्त हुई सरकार नयें नियम के तहत यह है जुर्माना और जेल

MRP से अधिक कीमत लेने वालो पर सरकार का कड़ा रुख  जुर्माना और जेल का नया प्रावधान,जाने कैसे करें शिकायत

नई दिल्ली–/अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक की कीमत में सामान बेचने वालों पर सरकार सख्ती करने की तैयारी में है, बढ़ती शिकायतों को लेकर एक मीटिंग हुई, जिसमें ऐसा करने वालों को अधिक जुर्माना लगाने और सजा बढ़ाने पर विचार किया गया है उपभोक्ता मंत्रालय के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते ही,MRP से अधिक रु. पर माल बेचने वालों को 5 लाख रु जुर्माना और 2 साल तक की जेल भी हो सकती है,
जानकारी के मुताबिक
उपभोक्ता मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि 1 जुलाई 2017 से 22 मार्च 2018 तक 636 से अधिक शिकायतें ऐसे प्रकरणों की मिल चुकी हैं ऐसे में मंत्रालय ने नियमों में और सख्ती करने पर विचार किया है तैयार प्रस्ताव को पास करवाने के लिए ‘लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट’ की धारा 36 में संशोधन करना होगा

पहले से लागू है जुर्माना और सजा
वर्तमान में ग्राहकों से MRP से अधिक कीमत वसूलने पर पहली गलती पर 25 हजार रुपए का जुर्माना है, जिसे बढ़ाकर एक लाख रुपए किये जाने का प्रस्ताव है, दूसरी गलती पर अभी 50 हजार लिए जाते हैं, जिसे बढ़ाकर 2.5 लाख किए जाने की बात है,तीसरी वार गलती पर अभी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगता है, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का विचार किया गया हैं इसके साथ ही सजा को भी और कड़ा किया जा सकता है
फिलहाल 1 वर्ष की सजा का नियम है प्रस्ताव में इसे 1.5 वर्ष से 2 वर्ष तक करने पर बात की गई, मंत्रालय को सबसे ज्यादा शिकायतें महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से मिलती हैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा, झारखंड से भी ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको अब गम्भीरता से लिया जा रहा हैं
जानें कैसे और कहा करें शिकायत
-अगर कोई दुकानदार आपसे भी एम.आर.पी. से ज्यादा सामान बेचता है तो आप उसकी शिकायत 1800-11-4000 (टोल-फ्री) पर दर्ज होती है। +918130009809 पर SMS करके भी ऐसा किया जा सकता है,मंत्रालय की वैबसाइट consumerhelpline.gov.in की भी मदद ली जा सकती है !

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