28 फरवरी तक भवनों की कम्पाऊडिंग सीमा में वृद्वि और शुल्क में छूट का लाभ लें भवन स्वामी- निगमायुक्त

28 फरवरी तक भवनों की कम्पाऊडिंग सीमा में वृद्वि और शुल्क में छूट का लाभ लें भवन स्वामी- निगमायुक्त

योजना का लाभ लेने कई बड़े शोरूम और भवन स्वामियों ने आवेदन किये

सागर। न.नि./ दिनांक 28.01.2022/ राज्य शासन द्वारा भवनों की कम्पाऊडिंग सीमा में वृद्वि एवं शुल्क में 28 फरवरी 2022 तक छूट प्रदान की जा रही है, इस नियत तिथि तक कम्पाऊडिंग के लिये आवेदन करने पर शुल्क में 20 प्रतिशत की रियायत दी जा रही है। इस योजना के तहत् भगवानगंज वार्ड स्थित कई बड़े शो-रूम और भवन मालिकों ने नियमानुसार इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन किया है।
दूसरी ओर नगर निगम आयुक्त आर पी अहिरवार के निर्देशानुसार प्र.कार्यपालन यंत्री रमेश चौधरी, उपयंत्री संयम चतुर्वेदी, ऑनलाईन एबीपीएएस सिस्टम प्रभारी अभिषेक तिवारी द्वारा कम्पाऊडिंग हेतु भवनों का चिन्हित कर उन भवन मालिकों को योजना का लाभ लेने हेतु समझाईस दी जा रही है।
इस संबंध में कम्पाऊडिंग सीमा में वृद्वि एवं शुल्क में दी जा रही रियारत के संबंध में नगर निगम आयुक्त आर पी अहिरवार ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार भवन स्वीकृति हेतु प्रकरणों के भवन अनुज्ञा के बिना एवं भवन अनुज्ञा से अधिक निर्माण के अंतर्गत दोनों प्रकार के प्रकरणों पर प्रशमन सहित ऑनलाईन एबीपीएएस सिस्टम के माध्यम से समस्त नगरीय निकायों में आदेश लागू किया गया है। मप्र न.पा.नि.अधि.1956 की धारा 308-(क) में संशोधन करते हुये भवन अनुज्ञा स्वीकृति के अंतर्गत प्रशमन की सीमा में 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत की वृद्वि कर दी गई है , प्रशमन में किस प्रकार का शुल्क अधिरोपित किया जायेगा इसके संबंध में भी नियमों में संशोधन कर दिया गया है, 28 फरवरी 2022 तक प्राप्त प्रशमन आवेदनों पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है इसलिये भवन स्वामी तय समय सीमा में छूट का लाभ ले सकते है इसलिये अगर किसी भवन स्वामी ने अपने भवन का निर्माण बिना स्वीकृति के या स्वीकृति से अधिक पर करा लिया गया है तो ऐसे भवन स्वामी शासन द्वारा निर्धारित किये गये प्रशमन शुल्क सहित स्वीकृत करा सकते है। भवन स्वामी स्वयं ही विधिवत् भवन अनुज्ञा प्रकरण स्वीकृत करा सकते है अन्यथा की स्थिति में ऐसे भवनों का अवैध निर्माण चिन्हित कर कार्य्रवाही की जायेगी।

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