पर्यवेक्षक लीना घोष हैं 3 साल से परियोजना अधिकारी ढेरो अनियमितताएं, कलेक्टर ने लगाई फटकार ठोडा अर्थदंड
मामला समय सीमा में कार्य न करने का
सागर। कलेक्टर दीपक आर्य ने निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं न देने पर मप्र लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम-2010 के तहत देवरी की पर्यवेक्षक एवं प्रभारी महिला एवं बाल विकास, परियोजना अधिकारी लीना घोष पर 750 रूपये का अर्थदण्ड लगाया है,गौरतलब हैं पर्यवेक्षक लीना घोष लंबे वक्त से परियोजना अधिकारी के चार्ज में देवरी में ही जमी हुई हैं और ढेरों अनियमितताएं इनकी सामने आती रही है
कलेक्टर द्वारा उक्त अर्थदण्ड सामान्य प्रशासन विभाग की कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करना के 2 प्रकरण का समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर 500 रूपये एवं कानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण-पत्र जारी करना के एक प्रकरण का समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर 250 रूपये का लगाया गया है। कलेक्टर ने 3 दिवस के भीतर उक्त राशि वसूल कर मद में जमा कर चालान की प्रति कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
खबर का असर न्यूज के लिए देवरी से राकेश यादव की रिपोर्ट