HC ने फटकारा- RTO और ट्रैफिक पुलिस की कार्यवाही संतोषजनक नही बगैर परमट नही चलने दें ऑटो रिक्शा

HC ने फटकारा- RTO और ट्रैफिक पुलिस की कार्यवाही संतोषजनक नही बगैर परमट नही चलने दें ऑटो रिक्शा
सागर। परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक द्वारा आज दिनांक 10 दिसम्बर को वीडियों कान्फ्रेन्स के माध्यम से निर्देश दिये गये है कि याचिका क्रमांक 08/2013 श्री सतीश कुमार वर्मा विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य की सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर ने दिनांक 8 दिसम्बर को निर्देशित किया है कि प्रदेश में बिना परमिट चल रहे आटो रिक्शा पर कठोर कार्यवाही की जाए न्यायालय ने अब तक परिवहन विभाग एवं ट्रेफिक पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही को अत्यंत असंतोषजनक एवं अपर्याप्त बताते हुए शीघ्र प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए है। माननीय न्यायालय ने इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान दिनांक 6 दिसम्बर को निर्देशित किया है कि बिना परमिट जप्त किए गए आटो रिक्शा को शमनशुल्क लेकर न छोड़ा जाने तथा ऐसे समस्त आटो रिक्शा को जप्तकर उन प्रकरणों का निराकरण माननीय न्यायालय से ही करवाया जावे। माननीय न्यायालय द्वारा 2 सप्ताह बाद इस संबंध में परिवहन तथा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा की जावेगी। साथ ही प्रत्येक दिवस की गई कार्यवाही की रिपोर्ट ऑनलाईन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड की जावेगी।
उक्त आदेश के परिपालन में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, प्रदीप कुमार शर्मा के निर्देशन में सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सुरेन्द्र सिंह गौतम ने बताया कि दिनांक 11 दिसम्बर को प्रातःकाल से सांयकाल तक प्रवर्तन अमले के साथ संयुक्त रूप से आटो रिक्शा वाहनों की चैकिंग की सख्त कार्यवाही की गयी। यह कार्यवाही शहरी क्षेत्र एवं बीना में की गई।
चैकिंग के दौरान 120 आटो रिक्शा वाहनों को चैक किया गया, जिनमें से 29 आटो रिक्शा वाहनों के मौके पर वाहन से संबंधित दस्तावेज नहीं पाये गये एवं क्षमता से अधिक सबारी बैठी हुई पाये जाने से उन्हें जप्त कर कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया।
साथ ही समस्त वाहनस्वामियों को हिदायत दी है कि अपने वाहनों के संचालन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेज अनिवार्य रूप से साथ में रखे। यह चैकिंग कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
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