मारपीट करने वाले इन आरोपियों को हो गयी जेल अब तोड़ेंगे पत्थर

मारपीट करने वाले इन आरोपियों को हो गयी जेल अब तोड़ेंगे पत्थर

सागर। न्यायालय सुश्री आरती आर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मालथौन जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण पर्वत अहिरवार, तुलई अहिरवार, शंकर अहिरवार एवं भागीरथ अहिरवार को धारा 325/34 भादवी में 01-01 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹1000-1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। मध्यप्रदेश शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ अनिल अहिरवार मालथौन द्वारा की गई
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 08-06 -2013 को फरियादी अपने घर से दूर दुकान के सामने बैठा था, आरोपीगण पर्वत अहिरवार, तुलई अहिरवार, शंकर अहिरवार एवं भागीरथ अहिरवार लाठी लेकर आए और पुरानी बुराई पर से गंदी गंदी गालियां देने लगे गाली देने से मना करने पर आरोपीगण ने लाठियों से मारपीट की जिससे फरियादी के कंधे, हाथ पर चोट आयी, शंकर ने कुल्हाड़ी से फरियादी को चोट कारित की। उक्त घटना के संबंध में आरोपीगण के विरुद्ध देहाती नालसी लेख करायी, पुलिस द्वारा सूचना रिपोर्ट लेकर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय से समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में परीक्षण के दौरान अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य कराई एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें एवं प्रकरण के अभियुक्तगण को धारा 325/34 भादवि के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकरआरोपीगण पर्वत अहिरवार, तुलई अहिरवार, शंकर अहिरवार एवं भागीरथ अहिरवार को धारा 325/34 भादवी में 01-01 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹1000-1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

KhabarKaAsar.com
Some Other News

कुछ अन्य ख़बरें

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: इस पेज की जानकारी कॉपी नहीं की जा सकती है|
Scroll to Top