इस तरह खुला पत्नी की मौत का रहस्य पति ने ही कोबरा से कटवाया था पत्नी को मिली उम्रकैद की सजा

कोबरा सांप से कटवाकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद की सजा
केरल न्‍यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनोज एम ने की अदालत ने पति द्वारा कोबरा सांप का इस्तेमाल कर अपनी पत्नि की हत्या करने के मामले में पति सूरज एस कुमार को कोबरा का इस्तेमाल कर 25 वर्षीय पत्नी की हत्या करने, जहर देने तथा सबूत मिटाने और हत्या के प्रयास का दोषी पाते हुये आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है। विशेष लोक अभियोजक (एसएसपी) जी मोहनराज ने पत्रकारों को बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनोज एम ने कहा कि यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम है, लेकिन दोषी की उम्र (अब 28 साल) को देखते हुए उसे मृत्युदंड के बजाय उम्रकैद की सजा देने का फैसला किया है।
एसएसपी ने यह भी कहा कि अदालत ने कुमार को हत्या के प्रयास के अपराध में उम्रकैद, जहर देने के मामले में 10 साल और सबूत नष्ट करने के लिए सात साल की सजा सुनाई। न्‍यायालय ने विशेष रूप से कहा कि दोषी को पहले जहर देने और सबूत नष्ट करने के मामले में कुल 17 साल की सजा दी है। उसके बाद उसकी उम्र कैद की सजा शुरू होगी। तथा दी गई दो आजीवन कारावास की सजा एक साथ चलेगी। अदालत ने दोषी पर कुल 5.85 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद, पीड़िता की मां ने एक समाचार चैनल को बताया कि वह फैसले से संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि दोषी को मौत की सजा दी जाए। उल्‍लेखनीय है कि पूरे देश में यह पहला मामला है जहां किसी व्यक्ति को सांप का इस्तेमाल करके हत्या करने का दोषी पाया गया है. हालांकि, इस मामले में पुलिस ने डमी रेप्टाइल का इस्तेमाल करके और पूरे क्राइम सीन को रीक्रिएट करके मामले का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया. विशेष लोक अभियोजक ने हत्या को समझाने में केरल पुलिस के प्रयासों की सराहना भी की.

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