Rigorous imprisonment for the accused who molested a minorनाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को सश्रम कारावास
सागर-
न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय बंडा जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी शुभम राठोर पिता पप्पू राठौर आयु 24 वर्ष निवासी ग्राम दलपतपुर थाना बंडा जिला सागर को धारा 354 भादवि में दोषी पाते हुए 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1000 का अर्थदंड और धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹2000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। मध्यप्रदेश शासन की ओर से पैरवी विशेष सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ताहिर खान ने की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 20 फरवरी 2018 की शाम खरीद 7:00 बजे जब फरियादिया जोकि नाबालिक है अपने परिचित के घर से प्रेक्टिकल की कॉपी लेने जा रही थी तभी रास्ते में आरोपी शुभम राठोर मिला और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया, उक्त घटना की देहाती नालसी चौकी दलपतपुर में की गयी, देहाती नालसी के आधार पर थाना बंडा में अपराध धारा 354 भादवि एवं धारा 7/8 पॉस्को एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी को गिरफ़्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्य एकत्रित किए गए। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन अधिकारी ताहिर खान के तर्क दिया कि आरोपी ने अभियोक्ति जोकि छात्रा है पर लैंगिक आशय से हमला किया है। उक्त अपराध अभियोक्ति के प्रति गंभीर अपराध होकर उसकी शिक्षा को भी प्रभावित करने वाला है माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी शुभम राठोर पिता पप्पू राठौर आयु 24 वर्ष निवासी ग्राम दलपतपुर थाना बंडा जिला सागर को धारा 354 भादवि में दोषी पाते हुए 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1000 का अर्थदंड और धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹2000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
सौरभ डिम्हा
मीडिया प्रभारी/
सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला सागर