कोविड-19 के कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा निगम के बकाया करों के अधिभार में
31 अगस्त 2021 तक छूट प्रदान की जा रही है
सागर-
कोविड-19 के कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा निगम के बकाया करों के अधिभार में 31 अगस्त 2021 तक छूट प्रदान की गई है जो इस प्रकार है संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख रूपये तक बकाया है उन्हें अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट, ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख रूपये से अधिक है उन्हें अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट तथा ऐसे जलकर उपभोक्ता के प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 10 हजार से अधिक तथा रू. 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट, ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50 हजार से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत छूट दी जायेगी उक्त छूट ऐसे करदाता / नागरिकों को प्राप्त होगी जो दिनांक 31 अगस्त 2021 तक लंबित देय राशि का भुगतान करेंगे।
इसके अलावा नगर निगम द्वारा जनवरी 2021 से 31 मार्च 2022 तक यानि एक वर्ष की जलकर की अग्रिम राशि एकमुश्त जमा करेंगे उन्हें एक माह के जलकर राशि की छूट प्रदान की जायेगी। यह छूट 15 जून से प्रारंभ होकर 15 जुलाई 2021 तक जारी है। जिसका जलकर उपभोक्ता लाभ लें।
नगर निगम आयुक्त ` आर.पी.अहिवार ने समस्त निगम के बकाया करदाताओं से अपील की है क वह बकाया करों को समय सीमा में जमा कर शासन द्वारा दी जा रही बकाया करों के अधिभार में छूट का लाभ लें।