पीएम स्वनिधि योजना : रेहड़ी-पटरी लगाने वाले विक्रेताओं के लिए वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना, जाने पात्रता…

0
पीएम स्वनिधि योजना : रेहड़ी-पटरी लगाने वाले विक्रेताओं के लिए वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना, जाने पात्रता…
सागर। पीएम स्वनिधि योजना केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, जो रेहड़ी-पटरी लगाने वाले विक्रेताओं को किफायती कार्यशील पूँजी, वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से सहायता प्रदान करती है।योजना के तहत अब तक 75.5 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी लगाने वाले विक्रेताओं ने 112 लाख से अधिक ऋण प्राप्‍त किए हैं।
यह रेहड़ी-पटरी लगाने वाले विक्रेताओं के लिए पहली समर्पित सूक्ष्म-ऋण योजना है, जो अनौपचारिक कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा हैं और औपचारिक ऋण तक अक्सर उनकी पहुँच सीमित होती है। इसका उद्देश्य उनके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हुए उनके व्यवसायों के विकास को समर्थन देना है। यह योजना जून 2020 में शुरू की गई थी। इसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) तथा वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत लागू किया जाता है।  इसके तहत ऋण देने की अवधि को सरकार द्वारा मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है।
पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत रेहड़ी-पटरी लगाने वाले विक्रेताओं को क्रमिक ऋण किश्तों के माध्यम से 15,000 रुपये, 25,000 रुपये और 50,000 रुपये तक के बिना गारंटी कार्यशील पूँजी ऋण प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, योजना के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी, क्रेडिट गारंटी सहायता और पात्र विक्रेताओं के लिए 30,000 रुपये तक का यूपीआई –लिंक्‍ड रुपे क्रेडिट कार्ड भी प्रदान किए जाते हैं। इसके तहत लाभार्थियों को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके अलावा, अपने ऋण को समय पर चुकता करने वाले रेहड़ी पटरी लगाने वाले विक्रेता अगले चरण में अधिक राशि के ऋण के लिए पात्र हो जाते हैं।
ऋण हेतु आवेदन एवं पात्रता 
वैध संस्तुति-पत्र (एलओआर) या विक्रय प्रमाणपत्र (सीओवी) रखने वाले रेहड़ी पटरी लगाने वाले विक्रेता योजना पोर्टल के माध्यम से या मोबाइल ऐप के माध्यम से या शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की सहायता से पीएम स्वनिधि ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here