हाईकोर्ट ने सागर जिला पंजीयक के खिलाफ 6 सप्ताह में जांच के निर्देश दिए

हाईकोर्ट ने सागर जिला पंजीयक के खिलाफ 6 सप्ताह में जांच के निर्देश दिए

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सागर। जिले की वर्तमान वरिष्ठ जिला पंजीयक निधि जैन के विरुद्ध पद के दुरुपयोग मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य शासन को अल्टीमेटम जारी किया है।

हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि निधि जैन के खिलाफ लगे आरोपों की विधिवत जांच कर 6 सप्ताह के भीतर निर्णय लें और कार्रवाई करें के आदेश दिए।

क्या है मामला- निधि जैन पर आरोप है कि साल 2019-20 में जबलपुर में पदस्थापना के दौरान उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। उन्होंने एक निर्माणाधीन मकान को खाली प्लॉट दिखाकर अपनी मां के नाम पर रजिस्ट्री कराई थी।

अनियमितताएं- इस मामले में तथ्यों को छिपाने, स्टांप शुल्क नियमों के उल्लंघन और ‘कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट’ (हितों के टकराव) की बात सामने आई है, जिससे शासन को राजस्व की हानि हुई।

याचिकाकर्ता- सागर निवासी अधिवक्ता मयंक प्रजापति ने यह याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि पूर्व में शिकायत के बावजूद मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, जिसके बाद उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी।कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जांच और की गई कार्रवाई की सूचना याचिकाकर्ता को भी अनिवार्य रूप से दी जाए।

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