सागर में इन बसों के स्थायी परमिट किये गये निरस्त
सागर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक 3074/स/परि/आठ, भोपाल दिनांक 14 नबम्बर 2025 के आदेश के परिपालन में 15 वर्ष पूर्ण कर चुकी 47 यात्री बसों को स्टैज कैरिज के स्थायी अनुज्ञापत्रों से रिप्लेस कराने हेतु मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग से सूची जारी की गई थी। उक्त सूची के आधार पर ऐसी यात्री बसों के अनुज्ञापत्रधारियों को रिप्लेस कराने हेतु नोटिस जारी किये गये थे तथा दैनिक समाचार पत्रों में इस आशय की सूचना भी प्रकाशित कराई गई थी। उक्त नोटिस तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना में दिनांक 05.12.2025 तक का समय रिप्लेसमेंट के लिए दिया गया था। किन्तु 47 अनुज्ञापत्रधारकों द्वारा दिनांक 29.12.2025 तक नवीन वाहन के मॉडल को रिप्लेस नहीं कराया गया। जिस पर कार्यवाही करते हुए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सागर द्वारा शेष 47 अनुज्ञापत्रधारकों को दिनांक 31.03.2026 को आदेश जारी करते हुए उनके प्रदत्त स्थायी अनुज्ञापत्रों को निरस्त कर दिया गया है। ऐसे समस्त अनुज्ञापत्र धारकों को सूचित किया गया है कि वह तत्काल प्रदत्त स्थायी अनुज्ञापत्र की प्रतियां कार्यालय सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सागर को समर्पित कर दे। यदि उक्त वाहन संचालित पाये जाते है, तो उनके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए 15 वर्ष से अधिक पुरानी यात्री वाहन क्रमांक MP36P0157 का पंजीयन निरस्त करते हुए स्क्रेप करने का आदेश जारी किया है।


