पुरानी रंजिश में मारपीट करने वाले दंपति को जेल, अदालत ने सुनाई सजा
सागर। पुरानी रंजिश को लेकर फरियादी और उसके परिवार के साथ गाली-गलौज व धारदार हथियार (कुल्हाड़ी) और लाठी से मारपीट करने के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, जिला सागर (म.प्र.) डॉ. सुधांशु सक्सेना की अदालत ने आरोपी दंपति को दोषी करार देते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
क्या था मामला?
अभियोजन के अनुसार, घटना 21 नवंबर 2022 की रात करीब 07:30 से 08:00 बजे के बीच की है। गोपालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत मधुकरशाह वार्ड में आरोपी उत्तमचंद यादव और उसकी पत्नी सीता यादव ने फरियादी कृष्णकांत शुक्ला के साथ उनके घर के पीछे सार्वजनिक स्थान पर गाली-गलौज की। जब फरियादी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उत्तमचंद यादव घर के अंदर से कुल्हाड़ी लेकर आया और फरियादी के बेटे युवराज पर हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आए कृष्णकांत को भी चोटें आईं। इस दौरान आरोपी सीता यादव ने भी लाठी से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।
न्यायालय का फैसला
न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों और गवाहों के बयानों को सुनने के बाद आरोपी उत्तमचंद और सीता यादव को दोषी पाया। अदालत ने माना कि आरोपियों ने सामान्य आशय के साथ धारदार हथियार का उपयोग कर स्वेच्छा से उपहति (चोट) कारित की है।
सजा का विवरण
उत्तमचंद यादव: धारा 323/34 (दो शीर्ष) के तहत कुल 6 माह की सजा और 1000 रुपये अर्थदंड।
सीता यादव: धारा 323/34 (दो शीर्ष) के तहत 6 माह का सश्रम कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड।
अदालत ने स्पष्ट किया कि मुख्य कारावास की सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में आरोपियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासन की ओर से मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक रामबाबू रावत ने की।


