नगर निगम आयुक्त के प्रयास से बकायादारों को बड़ी राहत, 31 मार्च तक टैक्स जमा करने पर अधिभार में भारी छूट

नगर निगम आयुक्त के प्रयास से बकायादारों को बड़ी राहत, 31 मार्च तक टैक्स जमा करने पर अधिभार में भारी छूट

सागर। नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री के विशेष प्रयासों से सागर सहित प्रदेश भर के नगरीय निकायों के करदाताओं के लिए राहत भरी खबर है। शासन ने 31 मार्च तक संपत्तिकर और जलकर जमा करने पर अधिभार (सरचार्ज) में लोक अदालत की तर्ज पर विशेष छूट देने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

बकायादारों के लिए सुनहरा अवसर

आयुक्त ने बताया कि करदाताओं को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से शासन स्तर पर यह पहल की गई थी, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इस निर्णय से उन हजारों उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा जो लंबे समय से बकाया राशि के कारण भारी पेनल्टी का सामना कर रहे थे। 31 मार्च तक टैक्स जमा करने पर अधिभार में वही छूट मिलेगी जो सामान्यतः लोक अदालत के दौरान दी जाती है।

लापरवाही पड़ सकती है भारी

निगमायुक्त ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यह छूट केवल 31 मार्च तक ही प्रभावी रहेगी। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद:

* बकाया कर राशि पर कोई छूट नहीं मिलेगी।
* नियमों के अनुसार कर राशि दोगुनी की जा सकती है।
* बकायादारों के विरुद्ध कुर्की एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
“समय पर करों का भुगतान शहर के विकास की धुरी है। नागरिकों की सक्रिय सहभागिता से ही सागर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सकता है। कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं।” — राजकुमार खत्री, निगमायुक्त

यहाँ जमा कर सकते हैं टैक्स

नागरिक अपने संपत्तिकर, जलकर, कचरा प्रबंधन शुल्क और दुकानों के किराए का भुगतान निम्नलिखित माध्यमों से कर सकते हैं:
* नगर निगम कार्यालय के काउंटर पर।
* पं. मोतीलाल नेहरू स्कूल, कटरा बाजार स्थित काउंटर पर।
* ऑनलाइन पोर्टल एवं एम.पी. ई-नगरपालिका ऐप के माध्यम से।

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