माह मार्च में बिजली विभाग की सख्ती : डीआरए एक्ट के तहत तालाबंदी, 800 से अधिक कनेक्शन काटे गए

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माह मार्च में बिजली विभाग की सख्ती : डीआरए एक्ट के तहत तालाबंदी, 800 से अधिक कनेक्शन काटे गए

सागर। शहर संभाग सागर में विद्युत विभाग द्वारा माह मार्च के दौरान बकाया वसूली को लेकर सख्त एवं व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज बड़े बकायादारों के विरुद्ध डीआरए एक्ट के तहत तालाबंदी की प्रभावी कार्रवाई की गई।  विद्युत विभाग के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि मार्च माह में राजस्व वसूली को प्राथमिकता देते हुए विभाग ने अपनी कार्रवाई को कई गुना बढ़ा दिया है। शहर के चारों उपसंभागों में 100 से अधिक टीमों का गठन कर लगातार फील्ड में उतारा गया है, जो बकायादार उपभोक्ताओं के विरुद्ध कनेक्शन विच्छेदन एवं वसूली की कार्रवाई कर रही हैं। इस दौरान होमगार्ड के जवानों एवं पुलिस की भी सहायता ली जा रही है।

विभाग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन विच्छेदित किए जा चुके हैं, यदि वे पुनः अवैध रूप से बिजली जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो उनके विरुद्ध विद्युत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान स्थिति के अनुसार ₹5000 से अधिक बकाया राशि वाले लगभग 800 से अधिक उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा चुके हैं। कार्यपालन यंत्री ने बताया कि यह विशेष अभियान पूरे माह निरंतर जारी रहेगा और बकाया वसूली में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

इसी कड़ी में आज पावर हाउस जोन के सहायक यंत्री श्री कृष्ण कुमार पटेल के नेतृत्व में कई पुराने एवं बड़े बकायादारों के परिसरों में, पूर्व में दिए गए कुर्की नोटिसों के बावजूद राशि जमा न करने पर, डीआरए एक्ट के तहत विधिवत तालाबंदी की कार्रवाई की गई। विद्युत विभाग ने समस्त बकायादार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे तत्काल अपने बकाया विद्युत बिल का भुगतान करें,जिससे कनेक्शन विच्छेदन या असुविधा से बचा जा सके।

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