सागर में तारण तरण चैत्यालय एवं देव राधा-माधव गेंडा जी ट्रस्ट के विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई हुई

तारण तरण चैत्यालय एवं देव राधा-माधव गेंडा जी ट्रस्ट के विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई
सागर। नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री के निर्देशानुसार नगर निगम क्षेत्र के बड़े बकायादारों द्वारा संपत्तिकर, जलकर, दुकानों का किराया एवं कचरा प्रबंधन शुल्क की बकाया राशि जमा न करने पर सख्ती से कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
शुक्रवार को राजस्व अधिकारी बृजेश तिवारी ने राजस्व टीम के साथ शहर के दो बड़े बकायादारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए श्री जैन मंदिर ट्रस्ट कोठा तारण तरण चैत्यालय, जवाहरगंज एवं देव राधा-माधव गेंडा जी ट्रस्ट द्वारा नोटिस दिए जाने के बावजूद संपत्तिकर की राशि जमा न करने पर मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 175 के अंतर्गत कुर्की की कार्रवाई की।
राजस्व अधिकारी बृजेश तिवारी ने बताया कि श्री जैन मंदिर ट्रस्ट कोठा तारण तरण चैत्यालय, जवाहरगंज वार्ड से संपत्तिकर की 15 लाख 56 हजार 944 रुपए तथा देव राधा-माधव गेंडा जी ट्रस्ट से 18 लाख 97 हजार 174 रुपए की बकाया राशि लंबे समय से जमा नहीं की जा रही थी, जिस पर कुर्की की कार्रवाई की गई है।
नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने राजस्व अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि बकाया राशि की वसूली के लिए प्रतिदिन सख्ती से कार्रवाई करें तथा इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
निगमायुक्त ने की अपील
नगर निगम आयुक्त श्री राजकुमार खत्री ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पूर्व संपत्तिकर सहित अन्य करों की बकाया राशि का भुगतान कर नगर निगम को सहयोग प्रदान करें। शासन के निर्देशानुसार 31 मार्च के बाद संपत्तिकर की राशि दोगुनी जमा करनी होगी, इसलिए समय रहते करों का भुगतान करें।

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