प्रशिक्षण में लापरवाही पर पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी एवं सहायक यंत्री निलंबित
सागर। संभाग कमिश्नर अनिल सुचारी के आदेशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला पन्ना द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुरूप आयोजित नो-मैपिंग एवं लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी संबंधी प्रशिक्षण में अनुपस्थिति और निर्वाचन कार्यों में लापरवाही बरतने पर पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी एवं सहायक यंत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला पन्ना द्वारा अवगत कराया गया कि तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अजयगढ़ के पत्र दिनांक 02 फरवरी 2026 के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के तारतम्य में नो-मैपिंग एवं लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी संबंधी प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। इसके बावजूद डॉ. अजय सचान, पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी, अजयगढ़, जिला पन्ना एवं श्री अभिषेक धर द्विवेदी, सहायक यंत्री, जल संसाधन विभाग, अजयगढ़, जिला पन्ना प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे। साथ ही उनके द्वारा अतिरिक्त सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की आईडी न तो बनवाई गई और न ही लॉगिन किया गया।
प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन एवं परीक्षण के उपरांत पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी डॉ. अजय सचान एवं सहायक यंत्री अभिषेक धर द्विवेदी एवं डॉ. अजय सचान, पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी, अजयगढ़, जिला पन्ना प्रथम दृष्टया दोषी पाया गये। उनका यह कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का परिचायक है, जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम का उल्लंघन है। मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम के अंतर्गत संभाग कमिश्नर श्री अनिल सुचारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

