सात दिन अनुपस्थिति पर सेवा समाप्ति का आदेश रद्द, 70 हजार अतिथि शिक्षकों को राहत

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सात दिन अनुपस्थिति पर सेवा समाप्ति का आदेश रद्द, 70 हजार अतिथि शिक्षकों को राहत

भोपाल। प्रदेश के लगभग 70 हजार अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। स्कूल शिक्षा विभाग ने वह आदेश निरस्त कर दिया है, जिसमें लगातार सात दिन तक अनुपस्थित रहने पर सेवाएं समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। अतिथि शिक्षकों के विरोध के बाद लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने 20 फरवरी को जारी निर्देश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की घोषणा की।
दरअसल, 20 फरवरी को जारी आदेश में कहा गया था कि यदि कोई अतिथि शिक्षक लगातार सात दिन तक स्कूल में उपस्थित नहीं रहता है, तो उसकी सेवाएं पोर्टल से हटा दी जाएंगी। इस प्रावधान को प्रदेशभर के अतिथि शिक्षकों ने अव्यावहारिक बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया था। उनका कहना था कि बिना पर्याप्त सुनवाई या परिस्थितियों को समझे सीधे सेवा समाप्ति का प्रावधान उचित नहीं है।
विरोध बढ़ने के बाद विभाग ने आदेश पर पुनर्विचार किया और अंततः उसे रद्द कर दिया। आदेश निरस्त होने के साथ ही उन हजारों अतिथि शिक्षकों को राहत मिली है, जिन पर कार्रवाई की आशंका बनी हुई थी।
इस मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने पहले स्पष्ट किया था कि अवकाश संबंधी नियम पहले से तय हैं और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब आदेश वापस लिए जाने से फिलहाल सेवा समाप्ति की आशंका टल गई है।
अतिथि शिक्षक समन्वयक समिति के अध्यक्ष सुनील सिंह परिहार ने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में अतिथि शिक्षकों से जुड़े नियम स्पष्ट, व्यवहारिक और पारदर्शी तरीके से तय किए जाएंगे, ताकि ऐसी स्थिति दोबारा न बने।
फिलहाल, आदेश निरस्त होने के बाद प्रदेशभर के अतिथि शिक्षकों में राहत का माहौल है।

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