होली एवं रंगपंचमी पर शुष्क दिवस घोषित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

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होली एवं रंगपंचमी पर शुष्क दिवस घोषित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

सागर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संदीप जी आर ने होली और रंगपंचमी के अवसर पर जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु मदिरा दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार 3 मार्च 2026 (मंगलवार) को होली तथा 8 मार्च 2026 (रविवार) को रंगपंचमी के दिन दोपहर 3 बजे तक जिले की सभी कम्पोजिट मदिरा दुकानें बंद रहेंगी।
जारी निर्देशों के तहत उक्त तिथियों में न केवल कम्पोजिट मदिरा दुकानें, बल्कि एफएल-2, एफएल-3, एफएल-7, एफएल-8, वाइन रिटेल आउटलेट सहित जिले में स्थित सभी देशी-विदेशी मदिरा भंडार भी बंद रखे जाएंगे। इस अवधि में मदिरा का आयात-निर्यात, परिवहन एवं विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंधित अवधि में किसी भी अधिकृत या अनधिकृत स्थान से मदिरा की बिक्री नहीं होनी चाहिए। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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