जनसुनवाई में अनुपस्थित रहने पर बिलहरा के सीएमओ को किया गया निलंबित
सागर। कलेक्टर संदीप जी आर ने विगत दिवस जैसीनगर में आयोजित जनसुनवाई में बगैर पूर्व सूचना एवं बगैर अनुमति के अनुपस्थित रहने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी बिलहरा के बी एस बघेल को निलंबित कर दिया।
कलेक्टर कार्यालय से जारी निलंबन आदेश के अनुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी बिलहरा के बी एस बघेल बिना किसी पूर्व सूचना / अनुमति के अनुपस्थित रहे, जबकि इस संबंध में सीएमओ को पूर्व में सूचना दी गई थी, जिससे शिकायतों की उचित समीक्षा नहीं की जा सकी जिसके लिये सीएमओ बघेल को पूर्व में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। उक्त संबंध में सीएमओ बघेल द्वारा जनसुनवाई से अनुपस्थित होने के संबंध में कोई भी कारण स्पष्ट नहीं किया और न ही स्वयं समक्ष में उपस्थित हुये।
उपरोक्त के दृष्टिगत श्री के. बी.एस. बघेल, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद् बिलहरा जिला सागर को म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961,मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के उपबंधों के उल्लंघन करना पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।


