विदिशा जिले की शराब दुकानों की नीलामी 27 से, 422.68 करोड़ का आरक्षित मूल्य तय
कलेक्टर के निर्देशन में 3 चरणों में होगी ई-टेण्डर-कम-ऑक्शन प्रक्रिया, पारदर्शिता के साथ जिला निष्पादन समिति कराएगी कार्यवाही
विदिशा। नई आबकारी नीति 2026-27 के अंतर्गत विदिशा जिले की शराब दुकानों के निष्पादन की प्रक्रिया 27 फरवरी से प्रारंभ होने जा रही है। कलेक्टर अंशुल गुप्ता के निर्देशन में जिला निष्पादन समिति द्वारा ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर-कम-ऑक्शन के माध्यम से यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई जाएगी। इस संबंध में सर्वसाधारण एवं इच्छुक टेण्डरदाताओं के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है।
जिला आबकारी अधिकारी शरद पाठक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार ई-टेण्डर प्रक्रिया तीन चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण 27 फरवरी से 02 मार्च तक, द्वितीय चरण 03 मार्च से 05 मार्च तक तथा तृतीय चरण 06 मार्च से 17 मार्च 2026 तक सम्पन्न होगा। इस दौरान इच्छुक ठेकेदार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से टेण्डर प्रपत्र डाउनलोड कर अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेंगे।
कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरी नीलामी प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा में एवं शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कड़ी निगरानी में संपन्न कराई जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि टेण्डर प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे।
नई आबकारी नीति के तहत बढ़े हुए आरक्षित मूल्य और ऑनलाइन प्रक्रिया से जिले में राजस्व वृद्धि के साथ-साथ व्यवस्थित एवं पारदर्शी निष्पादन के संबंध में निर्देश दिए हैं।
जिला आबकारी अधिकारी शरद पाठक ने बताया है कि नई आबकारी नीति के अंतर्गत जिले की 74 कम्पोजिट मदिरा दुकानों को समूहों में विभाजित कर नीलामी की जा रही है। इन दुकानों के कुल 18 समूह बनाए गए हैं, जिनका कुल आरक्षित मूल्य 422.68 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। यह आरक्षित मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत अधिक है, जिससे इस वर्ष शासन को अधिक राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि ई-टेण्डर-कम-ऑक्शन के माध्यम से पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। टेण्डरदाताओं को ऑनलाइन ही फार्म डाउनलोड करने, दस्तावेज अपलोड करने तथा वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।


