Sunday, January 11, 2026

उपभोक्ता आयोग ने किसान को दो माह में बीमा राशि 6% ब्याज समेत देने के आदेश दिए

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उपभोक्ता आयोग ने किसान को दो माह में बीमा राशि 6% ब्याज समेत देने के आदेश दिए

सागर। फसल नुकसान के बीमा भुगतान से जुड़े एक मामले में सागर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने शनिवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। आयोग ने कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के प्रोप्राइटर व संचालक को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए जुर्माना लगाया और किसान को बीमा की राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दो माह के भीतर अदा करने के निर्देश दिए।
मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष राजेश कुमार कोष्टा और सदस्य अनुभा वर्मा ने की।
क्या है मामला
परिवादी के अधिवक्ता पवन नन्होरिया के अनुसार, फरियादी प्रदीप गुरु, निवासी जवाहर वार्ड देवरी (जिला सागर) ने एचडीएफसी इरगो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भोपाल कार्यालय, तथा देवरी क्षेत्र के कॉमन सर्विस सेंटर से जुड़े प्रोप्राइटर और संचालकों के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि प्रदीप गुरु ने त्रिवेणी बाई मिश्रा (बेवा द्वारका प्रसाद मिश्रा), निवासी सागर की 20 एकड़ कृषि भूमि ग्राम रामखेड़ी में ठेके पर ली थी। यह भूमि खसरा नंबर 12, 13, 48 और 49 में स्थित है, जिसका कुल रकबा 7.99 हेक्टेयर है।
बीमा प्रीमियम कटा, लेकिन क्लेम नहीं मिला
परिवादी ने बताया कि कृषि बीमा के तहत 12 अगस्त 2017 को 4,120.40 रुपये का प्रीमियम काटकर रसीद जारी की गई थी। वर्ष 2017 में सोयाबीन की फसल बोई गई, लेकिन पीला मोजिक वायरस के प्रकोप से पूरी 20 एकड़ की फसल बर्बाद हो गई। इसकी सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर दी गई, बावजूद इसके बीमा क्लेम की राशि नहीं मिली, जबकि अन्य किसानों को भुगतान किया गया था।
क्लेम नहीं मिलने पर प्रदीप गुरु ने 13 दिसंबर 2018 को रजिस्टर्ड नोटिस भेजा, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद उन्होंने क्षतिपूर्ति, मानसिक और शारीरिक पीड़ा तथा पारिवारिक खर्च की भरपाई के लिए उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।
आयोग का आदेश
सुनवाई के बाद उपभोक्ता आयोग ने माना कि फसल नुकसान के मामले में सेवा में कमी हुई है। आयोग ने आदेश दिया कि परिवादी को फसल बीमा क्षति के रूप में 1,77,383 रुपये, परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि 1 फरवरी 2019 से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दिए जाएं। इसके अलावा 10,000 रुपये सेवा में कमी के लिए क्षतिपूर्ति और 2,000 रुपये वाद व्यय के रूप में अदा किए जाएं।
यह पूरी राशि विपक्षी क्रमांक-3, कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक रज्जू कुर्मी को दो माह के भीतर भुगतान करनी होगी।

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