लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के तहत लोगों को समय पर सेवाएं मुहैया कराएं- मुख्यसचिव

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लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के तहत लोगों को समय पर सेवाएं मुहैया कराएं- मुख्यसचिव

सागर। प्रदेश शासन के मुख्यसचिव अनुराग जैन ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अत्याचार पीड़ितों को राहत राशि का वितरण सर्वाेच्च प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश प्रदेश के सभी कमिश्नरों, कलेक्टरों तथा पुलिस अधीक्षकों को दिए हैं। मुख्यसचिव ने कहा है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अत्याचार पीड़ितों के राहत राशि के वितरण कार्य में किसी भी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए यह सभी संबंधित विभाग के अधिकारी सुनिश्चित करें।

मुख्यसचिव ने प्रदेश के सभी कमिश्नरों, कलेक्टरों तथा पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित करते हुए कहा है कि प्रदेश में खनिज माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें तथा प्रदेश से खनिज माफियाओं को नेस्तनाबूत करें। उन्होंने निर्देश दिए है कि मध्यप्रदेश से अवैध खनिज के अवैध उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन के विरुद्ध सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। मुख्यसचिव श्री अनुराग जैन आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों एवं अन्य विभागीय अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यसचिव ने लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के तहत दी जा रही सेवाओं की जिलेवार समीक्षा करते हुए कहा कि लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों को समय सीमा में सेवाएं मुहैया कराना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यसचिव ने कहा कि लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम आम लोगों को समय पर सेवाएं मुहैया कराने का अधिनियम है। इसका प्रदेश के सभी जिलों में प्रभावी और परिणाम मूलक क्रियान्वयन होना चाहिए।

बैठक में कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं समीक्षा करते हुए मुख्यसचिव ने कहा कि प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं के प्रति किसानों को जागरूक करें। पराली जलाने से कौन-कौन सी हानियां होती हैं इसके विषय में किसानों को बताएं। इसके बावजूद अगर कोई किसान पराली जलाता है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। बैठक में मुख्यसचिव ने कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की।

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