कलेक्टर संदीप जीआर की अभिनव पहल : देश में पहली बार सड़क सुरक्षा के तहत विशेष ग्राम/वार्ड सभाएं होगी सागर में आयोजित
सागर। कलेक्टर संदीप जी आर की अभिनव पहल पर सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु देश में पहली बार व्यक्तियों के जीवन की सुरक्षा के उदेश्य से सड़क सुरक्षा विषय पर जिले में 02 जनवरी 2026 को विशेष ग्राम सभा/वार्ड सभा का आयोजन किया जाएगा। देखने में आ रहा है कि सागर जिला अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं से जनहानि/मृत्यु हो रही हैं। सागर जिले में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली जनहानि को कम करने एवं सामान्य नागरिकों, बच्चों, बुर्जुगों तथा राहगीरों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में सड़क सुरक्षा विषय पर विशेष वार्ड सभा का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जिला सागर को नोडल अधिकारी नियुक्ति किया गया।
कलेक्टर श्री संदीप जी आर ने सड़क सुरक्षा विषय पर आयोजित विशेष ग्राम सभा/वार्ड सभाओं के सफल सफल आयोजन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सागर, आयुक्त, नगर निगम सागर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभाग- समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं मुख्य नगर पालिका/नगर परिषद अधिकारी समस्त को निर्देशित किया कि उक्त विशेष ग्राम सभा/वार्ड सभा यातायात एवं सड़क सुरक्षा पर जानकारी देना सुनिश्चित करें।
ग्राम सभा/वार्ड सभाओं में दी जाने वाली जानकारी
ट्रैफिक लाइट और संकेतों का पालन करें। हमेशा हेलमेट/सीटबेल्ट पहनकर वाहन चलाएँ, जिससे जीवन सुरक्षित रहता है। ग्रामीण मार्ग से मुख्य मार्ग पर आने से पहले दाएँ बाएँ देखें कि मुख्य मार्ग पर कोई वाहन तो नहीं आ रहा है उसे भी देखें। गति सीमा में रहें एवं शराब पीकर या नशा करके वाहन न चलाएँ तथा वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें। पैदल चलते समय जेब्रा क्रॉसिंग और फुटपाथ का उपयोग करें, सही लेन में चलें। खराब रखरखाव वाले वाहन दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। इसलिए आपको वाहन का रखरखाव अच्छे तरीके से करना चाहिए ताकि आपका वाहन दुर्घटना का कारण न बने। मोड़ पर वाहन को ओवरटेक न करें। मोड़ व चौराहों पर हमेशा वाहन की गति धीमी रखें। दोपहिया वाहन पर तीन सवारी न बैठाएँ। वाहन चलाते समय किसी और चीज़ पर ध्यान न दें, पूरा ध्यान सड़क पर रखें।. रात में और खराब मौसम में हेडलाइट का सही इस्तेमाल करें और संकेतकों का प्रयोग करें। ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं अन्य वाहनों पर क्षमता से अधिक व्यक्तियों/सामग्री का आवागमन न हो। सड़क पर सुरक्षा नियमों के अंतर्गत चलते या वाहन चलाते समय बाई ओर रहना जरूरी है, ताकि आप दाई ओर से आने वाले वाहनों से न टकराएँ। वाहन मोड़ते समय या वाहन को धीमा करते समय, किसी अन्य वाहन को गुजरने के लिए जगह दे रहे हों तो आवश्यक संकेतों का इस्तेमाल करें। टक्कर से बचने के लिए आपको अन्य वाहनों से उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। यदि दो वाहनों के बीच पर्याप्त दूरी न हो और आगे वाला वाहन अचानक रुक जाए तो ऐसी स्थिति में अचानक ब्रेक लगाने की आवश्यकता पड़ सकती हैए जिससे टक्कर होने की संभावना रहती है। गलत दिशा (रॉन्ग साइड) में वाहन न चलाएँ। स्पीड ब्रेकर मोड़, पुल, डिवाइडर, ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं अन्य वाहनों पर रेडियम/रिफ्लेक्टिव पट्टी लगायें।
कलेक्टर संदीप जी आर ने निर्देश देते हुए कहा कि उक्त विशेष ग्राम सभा/वार्ड सभा में विधायकगण/स्थानीय जनप्रतिनिधियो/गणमान्य नागरिकों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जावे। विशेष ग्राम सभा/वार्ड सभा आयोजन की सूचना ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय के सूचना पटल तथा संबंधित ग्राम/वार्ड के सहजदृश्य स्थान पर चस्पा की जाए। विशेष ग्राम सभा/वार्ड सभा आयोजन की सूचना हेतु संबंधित ग्राम/वार्ड में डोंडी (मुनादी) कराई जायें।

