अवैध हथियार रखने वाले आरोपी सहित शासकीय कार्य में बाधा व मारपीट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार
सागर। पुलिस अधीक्षक सागर विकाश कुमार शाहवाल के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर श्लोकेश कुमार सिंहा के निर्देशन तथा नगर पुलिस अधीक्षक सागर श्री ललित कश्यप के नेतृत्व में जिले में अवैध हथियार, असामाजिक गतिविधियों एवं शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है।
अवैध देशी कट्टा एवं 02 जिन्दा कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार
इसी अभियान के अंतर्गत थाना मोतीनगर पुलिस को दिनांक 02.01.2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि नागेश्वर मंदिर के पीछे, बाईसा मोहल्ला ग्राउंड में एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर किसी आपराधिक वारदात की नीयत से खड़ा है।
सूचना पर थाना प्रभारी मोतीनगर द्वारा तत्काल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। पुलिस को देखकर आरोपी भागने का प्रयास करने लगा, जिसे स्टाफ की मदद से पकड़ लिया गया।
पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम निखिल पिता प्रभु पटेल, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम सीहोरा, थाना राहतगढ़, जिला सागर (म.प्र.) बताया।
आरोपी की समक्ष गवाहों के जामा तलाशी लेने पर उसकी कमर में छिपाया हुआ एक लोहे का देशी कट्टा तथा जैकेट की जेब से 02 जिन्दा कारतूस बरामद किए गए। आरोपी द्वारा हथियार रखने का कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया।
आरोपी का उक्त कृत्य धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने से आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर अवैध हथियार एवं कारतूस जप्त किए गए। थाना मोतीनगर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
शासकीय कार्य में बाधा व मारपीट करने वाले 03 आरोपी गिरफ्तार
थाना मोतीनगर में दिनांक 01.01.2026 को फरियादी राजकिशोर दुबे पिता स्व. राजाराम दुबे, उम्र 62 वर्ष, निवासी बजरंग नगर जिला छतरपुर, हाल पदस्थ लेखापाल, शासकीय गोकुल ग्राम पशु प्रजनन प्रक्षेत्र ग्राम रतौना द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
फरियादी के अनुसार ड्यूटी के दौरान कपिल पराशर एवं उसके दो साथी बिना अनुमति शासकीय परिसर में ट्रैक्टर से मिट्टी खोद रहे थे। मना करने पर आरोपियों द्वारा गाली-गलौच की गई तथा शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई, जिससे शासकीय कार्य बाधित हुआ।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में त्वरित कार्रवाई करते हुए निम्न आरोपियों को गिरफ्तार किया गया—
कपिल पिता सुखदेव पराशर, उम्र 32 वर्ष
गोपाल पिता रूपसिंह सिंह (आदिवासी), उम्र 21 वर्ष
कहर पिता नर्वदा प्रसाद उर्फ बाबूसिंह लोधी, उम्र 25 वर्ष
(तीनों निवासी ग्राम रतौना, जिला सागर)
आरोपियों के विरुद्ध धारा 132, 121(1), 296, 115(2), 351(3), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
मुख्य आरोपी कपिल पराशर आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके विरुद्ध पूर्व में भी अपराध पंजीबद्ध हैं।
सराहनीय भूमिका निभाने वाले अधिकारी/कर्मचारी
अवैध हथियार प्रकरण:
निरीक्षक जसवंत सिंह राजपूत – थाना प्रभारी मोतीनगर प्र.आर. योगेश तिवारी प्र.आर. दिनेश यादव,प्र.आर. बालकृष्ण चौबे, आर. अभिषेक
शासकीय कार्य में बाधा प्रकरण: निरीक्षक जसवंत सिंह राजपूत – थाना प्रभारी मोतीनगर
प्र.आर. दिनेश यादव
आर. पवन
आर. लखन

