रमा अतुल तिवारी, ज्योति दीपक घनघोरिया और निधी प्रवीण नायक के गोला कुआँ के पास प्लॉट रजिस्ट्री के दस्तावेजों में भ्रामक जानकारी
सागर। कुआँ के पास शासकीय जमीन पर दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर ग्राम किल्लाई पोस्ट सीहोरा तहसील राहतगढ़ जिला सागर के अतुल तिवारी हाल रहवासी सूबेदार वार्ड सागर द्वारा कब्जा किया गया। अतुल तिवारी द्वारा की गई रजिस्ट्री के विवरण अनुसार दिनांक 9 मार्च 2021 को नगर निगम सीमा पंतनगर वार्ड क्रमांक-45 तहसील सागर जिला सागर में मकान नं. 512/5 कुल क्षेत्रफल 700 वर्गफुट में से 160 वर्गफुट खाली प्लॉट अपनी पत्नी रमा तिवारी सहित तीन नाबालिग बच्चों अनुरोध तिवारी, अनुराग तिवारी और अनुष्का तिवारी के नाम से रजिस्ट्री कराई गई ,जिसमें दिशाएं उत्तर में रास्ता नगर निगम, दक्षिण में नाला, पूर्व में गोला कुआँ सरकारी और पश्चिम में सीताराम का मकान दर्शाया गया है। 13 फ़रवरी 2024 को रमा तिवारी और अनुरोध तिवारी द्वारा प्लॉट क्र. 512/5 कुल क्षेत्रफल 700 वर्गफुट में से 360 वर्गफुट प्लॉट ज्योति दीपक घनघोरिया को विक्रय किया गया। जिसमें दिशाएं उत्तर में धर्मश्री गोलाकुआँ मार्ग, दक्षिण में नाला, पूर्व में खरीददार की जगह और पश्चिम में अनुराग अनुष्का की शेष जगह दर्शायी गई हैं। दिनांक 13 मार्च 2025 को रमा तिवारी एवं अनुरोध तिवारी ने प्लॉट क्र. 512/5 कुल क्षेत्रफल 960 वर्गफुट प्लॉट में से 280 वर्गफुट प्लॉट निधी प्रवीण नायक को विक्रय किया गया। इसमें दिशाएं उत्तर में गोला कुआँ धर्मश्री मार्ग, दक्षिण में नाला, पूर्व में ज्योति घनघोरिया का प्लॉट और पश्चिम में बेचवार की शेष जगह दर्शायी है।
उक्त तीनों रजिस्ट्रीयों में प्लॉट क्र. 512/5 में से ही टुकड़े- टुकड़े छोटे प्लॉटों का विक्रय दर्शाया गया,जिसमें पहले की जा चुकी 2 रजिस्ट्री में कुल क्षेत्रफल 700 वर्गफुट में से ही जगह का विक्रय बताया गया और वर्ष 2025 में हुई रजिस्ट्री में कुल क्षेत्रफल घटने की बजाय बढ़ गया और 960 वर्गफुट प्लॉट से जगह विक्रय की गई। इससे साफ होता है की दस्तावेजों से छेड़-छाड़ की गई। राजस्व रिकार्ड अनुसार उक्त जमीन सागर खास के खसरा नं 372(े) शासकीय भू-जल भूमि है। गोला कुआँ के पास नाले किनारे उक्त जमीन पर रमा/अतुल तिवारी द्वारा अवैध कब्जा कर किये जा रहे अवैध निर्माणकार्य को रोकने व कब्जा हटाने हेतु दिनांक 19 फ़रवरी 2024 को नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 302 के तहत अवैधनिक निर्माण व कब्जा हटाने का नोटिस दिया गया।
इसके वाबजूद निर्माण कार्य जारी रखा गया। दिनांक 26 अगस्त 2025 को स्थानीय रहवासियों द्वारा उक्त अवैध निर्माण से यातायात अवरोध आदि समस्याओं सहित अतिक्रमण हटाने हेतु कलेक्टर कार्यालय जन सुनवाई में आवेदन दिया गया और 3 सितंबर 2025 को सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करायी गई। 17 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्र में कलेक्टर सागर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गए थे। उक्त निर्देश निगम प्रशासन को प्राप्त होने पर दिनांक 20 नवंबर 2025 को अवैध कब्जाधारी ज्योति दीपक घनघोरिया व निधी प्रवीण नायक को नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 302 के तहत अवैधनिक निर्माण व कब्जा हटाने का नोटिस दिया गया। और 9 दिसंबर 2025 को नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 एवं 322-323 के तहत उक्त अवैध निर्माण हटाने का नोटिस दिया गया। उक्त अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा अवैध निर्माण न हटाने और आदेश की अवहेलना कर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध न कराने पर निगम प्रशासन द्वारा दिनांक 13 दिसंबर 2025 को उक्त अवैध निर्माण जमींदोज किया गया। उक्त निर्माण के पीछे नाले की ओर पुराना घाट निर्मित है उक्त घाट के हिस्से सहित शासकीय जमीन पर यह निर्माण किया गया है मोंगा नाले के घाट की कुछ सीढ़ियां अब भी दिखाई दे रहीं हैं।
स्थानीय रहवासियों जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सूचनाओं व शिकायतों के आधार पर आयुक्त नगर पालिक निगम सागर के निर्देशानुसार उक्त तीनों रजिस्ट्रियों का नामांतरण शून्य किया गया है और अतुल तिवारी द्वारा शहर में की गई अन्य स्थलों जमीन मकान आदि की खरीद फरोख्त की जाँच की जा रही हैं। जाँच पूर्ण होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
रमा/अतुल तिवारी, ज्योति/दीपक घनघोरिया और प्रीति/प्रवीण नायक को निगम प्रशासन द्वारा अपना पक्ष तथ्य एवं साक्ष्य सहित प्रस्तुत करने नोटिस जारी किया गया है अन्यथा कि स्थिति में निगम प्रशासन वैधानिक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही निगम प्रशासन द्वारा वैधानिक रूप से की गई है। सभी दस्तावेजों की जांच पूर्ण होने के बाद संबंधितों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जावेगी।

