Friday, December 12, 2025

नेशनल लोक अदालत में नगर निगम के बकाया संपत्तिकर और जलकर के अधिभार में शनिवार को एक दिन दी जाएगी छूट

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नेशनल लोक अदालत में नगर निगम के बकाया संपत्तिकर और जलकर के अधिभार में शनिवार को एक दिन दी जाएगी छूट

सागर। निगमायुक्त ने बकायादारों से करों की राशि जमा कर अधिभार में छूट का लाभ लेने की अपील की
सागर /ननि /12.12.25  शासन द्वारा 13 दिसंबर शनिवार को आयोजित की जा रही नेशनल लोक अदालत में नगर निगम के बकाया संपत्तिकर और जलकर, उपभोक्ता प्रभार के करों के अधिभार (सरचार्ज) में मात्र एक दिन विशेष छूट प्रदान की जा रही है संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादार उपभोक्ता अपने करों की राशि नगर निगम कार्यालय में जमा कर सकते हैं ।
इस प्रकार रहेगी अधिभार में छूट- संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि रुपए पचास हजार तक बकाया है पर मात्र अधिभार में 100% तक की छूट ।
संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि रुपए पचास हजार से अधिक तथा एक लाख तक बकाया है पर मात्र अधिभार में 50% तक की छूट। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए एक लाख से अधिक बकाया है, पर मात्र अधिभार में 25% तक की छूट दी जाएगी। जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर/ उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि रुपए दस हजार तक बकाया है पर मात्र अधिभार में 100% की छूट। जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर/ उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि रुपए दस हजार से अधिक तथा पचास हजार तक बकाया है पर मात्र अधिभार में 75% तक की छूट। जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर/ उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि रुपए पचास हजार से अधिक बकाया है, पर अधिभार में 50% की छूट दी जा रही है, और यह छूट मात्र एक  दिन ही दी जाएगी ।
संपत्तिकर,जलकर, दुकान किराया एवं अन्य करों के भुगतान के लिए एमपी ई नगर पालिका के इस ऐप का उपयोग कर  घर बैठे अपने करों का भुगतान आसानी से कर सकते हैं:-
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mpuadd.enpcitizen
ऑनलाइन भुगतान के लिए एमपी ई नगर पालिका ऑनलाइन पोर्टल की इस लिंक का उपयोग कर  घर बैठे अपने करों का भुगतान आसानी से कर सकते हैं:-
https://enagarpalika.mp.gov.in/login

निगमायुक्त ने बकायादारों से करों की राशि जमा करने की अपील की-नगर निगम आयुक्त श्री राजकुमार खत्री ने  समस्त करदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि 13 दिसंबर शनिवार को आयोजित लोक अदालत में  अपने बकाया संपत्तिकर और जलकर की  राशि जमा करने पर अधिभार में एक दिन दी जा रही छूट का लाभ लें और अधिभार से बचें।

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