कुल्हाडी से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पांच साल कैद व जुर्माना
सागर। जानलेवा हमला कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपी रामराज दांगी को भादवि की धारा 307 के तहत पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा 2000 रूपये के अर्थदंड की सजा से अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत सक्सेना जिला सागर की अदालत ने दंडित किया। मामले की पैरवी लोक अभियोजक दीपक जैन ने की।
घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 31/05/2024 को दोपहर 12:15 बजे फरियादी संतोष सिह अपने खलिहान में अनाज की सफाई कर रहा था। उसी समय गांव का रामराज दांगी आया और पुरानी बुराई पर से गाली गलोंच करने लगा। आहत संतोष सिह ने गाली देने से मना किया तो रामराज ने जान से मारने की नियत से उसकी सिर पर कुल्हाडी मारी बचने के लिये उसने बांया हाथ सिर के उपर करने पर कुल्हाडी उसके हाथ पर लगी। दूसरी कुल्हाडी आरोपी रामराज ने बांये पैर की जांघ में मारी जिससे आहत संतोष सिह जमीन पर गिर गया तथा खून निकलने लगा। मौके पर गांव के अन्य लोग भी आ गये जिसे देखकर आरोपी घटनास्थल से भाग गया। आहत संतोष सिह को उसका भतीजा अक्षय ईलाज के लिये बीएमसी सागर लेकर आया जहां आहत द्वारा घटना की देहाती नालसी लेख कराई गयी जिस पर से थाना राहतगढ द्वारा आरोपी रामराज के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां विचारण उपरांत माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश श्री प्रशांत सक्सेना द्वारा आरोपी को उपर्युक्त सजा से दंडित किया गया।


