स्कूल बसों की चैकिंग संबंधी कार्यवाही : 02 स्कूल बसों से रू. 45000/- जुर्माना वसूला
सागर। कलेक्टर संदीप जी आर के निर्देश पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा दिनांक 15/12/2025 को शहरी क्षेत्र में 25 स्कूल वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान 01 स्कूल बस में आपातकालीन द्वार नहीं होने से रू. 5000/- एवं पूर्व में जप्त 01 स्कूल बस क्रमांक MH04G7148 का परमिट एवं फिटनेस नहीं पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् चालानी कार्यवाही करते हुए 40000/- इस प्रकार कुल राशि रू. 45000/- का जुर्माना वसूल किया गया।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त स्कूल बस संचालकों को हिदायत दी गयी कि वह स्कूल बसों का संचालन माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत् समस्त बिन्दुआंे का पालन करें, तथा वाहन में स्पीड गर्वनर, वाहन की कंडीशन, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, मोटरयानकर भुगतान प्रमाण, फस्टेड बाॅक्स, अग्निशमन यंत्र, चालक का हैबी लायसेंस एवं निर्धारित गणवेश में वाहन का संचालन करे, एवं स्कूली वाहन में बैठक क्षमता अनुसार ही छात्र/छात्राओं को बैठायें। अभिभावकों से भी अनुरोध किया जाता है कि स्कूल के लिए उपयोग में लाये जाने वाहनों की वह स्वयं जांच करें तथा निर्धारित क्षमता से अधिक छात्र/छात्राओं को बैठाने पर अथवा अन्य अनियमितता पाये जाने पर तत्काल कार्यवाही हेतु परिवहन जांच दल को अवगत कराने का कष्ट करें।

