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सरकार का नया ऐलान: 1 नवंबर से शुरू होगी ऐसी स्कीम जो बदल देगी बिजनेस की राह!

सरकार का नया ऐलान: 1 नवंबर से शुरू होगी ऐसी स्कीम जो बदल देगी बिजनेस की राह! देशभर के लाखों छोटे व्यापारियों ...

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Gajendra Thakur

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सरकार का नया ऐलान: 1 नवंबर से शुरू होगी ऐसी स्कीम जो बदल देगी बिजनेस की राह!

देशभर के लाखों छोटे व्यापारियों और नए उद्यमियों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी है कि 1 नवंबर 2025 से ‘सरल जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम’ (Simplified GST Registration Scheme) लागू की जाएगी। इस नई व्यवस्था का मकसद छोटे व्यवसायों को सुविधा देना, टैक्स प्रणाली को पारदर्शी बनाना और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को नई गति देना है।

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नई स्कीम क्या है और कैसे मिलेगी राहत

यह नई योजना GST काउंसिल की सिफारिशों पर आधारित है और विशेष रूप से उन छोटे व “लो-रिस्क” व्यापारियों के लिए बनाई गई है जो पहली बार GST प्रणाली में पंजीकरण करवाना चाहते हैं।
वित्त मंत्री के अनुसार, स्कीम दो श्रेणियों के टैक्सपेयर्स पर लागू होगी और आवेदन जमा करने के सिर्फ तीन कार्यदिवसों के भीतर उन्हें GST नंबर जारी कर दिया जाएगा।
इस प्रक्रिया को लगभग पूरी तरह ऑटोमेटेड बनाया गया है ताकि कागजी कार्यवाही और लंबे इंतजार की झंझट खत्म हो सके।

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अब सिर्फ तीन दिन में मिलेगा GST नंबर

अभी तक GST रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में कई बार कई हफ्तों तक का समय लग जाता है। यदि दस्तावेज़ों में कोई कमी या तकनीकी त्रुटि हो जाए तो प्रक्रिया और भी लंबी हो जाती है।
लेकिन 1 नवंबर 2025 से शुरू हो रही इस वैकल्पिक स्कीम के तहत आवेदक को मात्र तीन कार्यदिवसों में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा।
सरकार का अनुमान है कि इस कदम से करीब 96% नए आवेदकों को सीधा लाभ होगा, जिससे व्यापार शुरू करने में समय और लागत दोनों की बचत होगी।

किन कारोबारियों को सबसे अधिक फायदा

यह स्कीम मुख्य रूप से MSMEs, छोटे सप्लायर्स, और नए व्यापार शुरू करने वालों के लिए फायदेमंद साबित होगी।
अधिकारियों के मुताबिक, इस योजना का लाभ उन लो-रिस्क आवेदकों को मिलेगा जो यह घोषणा करेंगे कि उनके ग्राहकों को दी गई सप्लाई पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) पास-ऑन ₹2.5 लाख प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।
यह पूरी तरह स्वैच्छिक स्कीम है—यानी कारोबारी चाहें तो इस नई प्रक्रिया को अपनाएं या फिर पुरानी व्यवस्था के तहत ही रजिस्ट्रेशन कराएं।

ई-कॉमर्स विक्रेताओं के लिए भी बड़ी राहत

GST काउंसिल ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए कारोबार करने वाले छोटे सप्लायर्स को भी बड़ी राहत दी है।
अब तक उन्हें हर राज्य में अपना “Principal Place of Business” दिखाना अनिवार्य होता था, जो छोटे विक्रेताओं के लिए जटिल और खर्चीला था।
नई स्कीम से यह बाध्यता खत्म होगी, जिससे देशभर में ऑनलाइन व्यापार करना आसान हो जाएगा।
यह सुधार विशेष रूप से उन छोटे विक्रेताओं के लिए अहम है जो Amazon, Flipkart, Meesho जैसी ई-कॉमर्स साइट्स के माध्यम से अपने उत्पाद बेचते हैं।

सुधारों का उद्देश्य और सरकार का रुख

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इन सभी सुधारों का मकसद टैक्सदाताओं को सम्मान और भरोसा देना है।
सरकार चाहती है कि GST प्रणाली न सिर्फ पारदर्शी हो, बल्कि छोटे कारोबारियों के लिए दोस्ताना और भरोसेमंद टैक्स स्ट्रक्चर बने।
नई स्कीम लागू होने के बाद उम्मीद है कि देश में औपचारिक व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी और टैक्स बेस और भी मजबूत होगा।

1 नवंबर 2025 से लागू होने वाली यह ‘सरल GST रजिस्ट्रेशन स्कीम’ देश के छोटे कारोबारियों, स्टार्टअप्स और ऑनलाइन विक्रेताओं के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है।
तीन दिन में रजिस्ट्रेशन की सुविधा, कम कागजी कार्यवाही और पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया से व्यापार शुरू करना पहले से कहीं ज्यादा तेज़, सुरक्षित और सुविधाजनक बन जाएगा।

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