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नियम विरूद्ध संचालित वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही – आरटीओ, 03 वाहनों से रू. 88000 जुर्माना राशि वसूल

नियम विरूद्ध संचालित वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही – आरटीओ, 03 वाहनों से रू. 88000 जुर्माना राशि वसूल सागर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मनोज कुमार ...

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Gajendra Thakur

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नियम विरूद्ध संचालित वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही – आरटीओ, 03 वाहनों से रू. 88000 जुर्माना राशि वसूल

सागर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मनोज कुमार तेहनगुरिया ने बताया कि परिवहन आयुक्त महोदय मध्यप्रदेश ग्वालियर एवं कलेक्टर द्वारा द्वारा यात्री बसों/स्कूल बसों एवं अवैध संचालित वाहनों की चैकिंग संबंधी कार्यवाही किये जाने के दिये गये निर्देश के अनुक्रम में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर द्वारा खुरई मार्ग एवं सागर शहरी क्षेत्र में 28 वाहनों को चैक किया गया।

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चैकिंग के दौरान 01 मालयान वाहन तेज गति से संचालित पाये जाने पर एवं पूर्व में 01 स्कूल बस बिना वैध दस्तावेजों के संचालित पाये जाने पर कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया तथा 01 रोड रोलर वाहन बिना पंजीयन एवं मध्यप्रदेश राज्य का टैक्स जमा किए बिना संचालित पाये जाने पर उसे खुरई थाने में जप्त कर रखा गया था।

इस प्रकार मालयान वाहन पर चालानी कार्यवाही करते हिदायत देकर छोड़ा गया। साथ ही स्कूल बस एवं रोड रोलर वाहन से मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् चालानी कार्यवाही करते हुए राशि रू. 88000/- (अठासी हजार) का जुर्माना वसूल कर उक्त दोनों वाहनों को छोड़ा गया।

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क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त वाहनस्वामियों को हिदायत दी है कि वे अपने वाहनों के संचालन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेजों यथा बीमा, फिटनेस, परमिट, पंजीयन कार्ड, वाहन चालक का हैबी ड्रायविंग लायसेंस, टैक्स प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि अनिवार्य रूप से साथ में रखे, तथा यात्री वाहनों में आपातकालीन द्वार पर लगी सीटों को शीघ्र हटवाकर वाहनों का संचालन करे, यदि चैकिंग के दौरान आपातकालीन द्वार पर सीट लगी पाई जाती है, तो विधि अनुसार कठोर कार्यवाही की जावेगी, तथा बकायादारों से अपील की जाती है कि वह परिवहन विभाग की बकाया राजस्व राशि को तत्काल जमा करावे अन्यथा उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 एवं मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जावेगी।

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