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हत्या मामले में बंद केंद्रीय जेल में सजा काट रहा कैदी हुआ था फरार, बापस जेल पहुँचा

हत्या मामले में बंद केंद्रीय जेल में सजा काट रहा कैदी हुआ था फरार, बापस जेल पहुँचा सागर। केंद्रीय जेल सागर से ...

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हत्या मामले में बंद केंद्रीय जेल में सजा काट रहा कैदी हुआ था फरार, बापस जेल पहुँचा

सागर। केंद्रीय जेल सागर से पैरोल पर रिहा हुआ हत्या का एक दोषी कैदी पैरोल खत्म होने के बाद जेल नहीं लौटा था और फरार हो गया था। जेल प्रशासन ने जब इस बात की पुष्टि की कि कैदी निर्धारित समय पर वापस नहीं आया, तो तुरंत गोपालगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने फरार कैदी और उसके जमानतदार दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए तलाश शुरू कर दी है।
हत्या के मामले में काट रहा था उम्रकैद

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मिली जानकारी के अनुसार जेल से हत्या के मामलें में बंद कैदी ने जेल में आकर सरेंडर कर दिया हैं। जेल अधीक्षक मनेन्द्र सिंह परिहार ने गठित की थी टीम कैदी बलदेव सिंह को हटा जेलर नागेंद्र सिंह समेत टीम ने कराया सरेंडर, पहुँचा कैदी पुनः जेल।

दरअसल, फरार कैदी की पहचान बल्देव उर्फ बड़े पिता धूप सिंह लोधी (43 वर्ष), निवासी हिनौता ठेगा, जिला दमोह के रूप में हुई है। बल्देव को अदालत ने हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए 2 अगस्त 2022 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद से वह सागर सेंट्रल जेल में सजा काट रहा था।
जेल प्रहरी धर्मेंद्र सिंह ने पुलिस थाने में दी शिकायत में बताया बताया था कि बल्देव लोधी को 9 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक 15 दिन की पैरोल मंजूर की गई थी। नियमों के अनुसार, उसे 24 अक्टूबर की रात तक हर हाल में जेल में वापस आना था। लेकिन वह तय समय बीत जाने के बाद भी जेल नहीं लौटा था।

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जमानतदार पर भी दर्ज हुआ मामला

पैरोल पर रिहा होने के दौरान बल्देव लोधी के लिए नवल लोधी, निवासी बिलाई ने 50 हजार रुपए की जमानत राशि प्रस्तुत की थी। अब फरारी के बाद, जेल प्रबंधन की शिकायत पर गोपालगंज पुलिस ने न केवल बल्देव लोधी बल्कि उसके जमानतदार नवल लोधी के खिलाफ भी गोपालगंज थाना में मामला दर्ज किया गया हैं।

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