तीनबत्ती क्षेत्र सहित सागर शहर के प्रमुख मार्गों पर 11 नवम्बर तक धारा-163 लागू
सागर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संदीप जी आर ने सागर नगर के अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 (पूर्व में धारा 144 द.प्र.सं.) को आगामी 11 नवम्बर 2025 तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय उच्च न्यायालय जबलपुर में पारित आदेश के अनुपालन में लिया गया है। आदेश से पूर्व पुलिस अधीक्षक सागर एवं नगर दण्डाधिकारी सागर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर यह विस्तार किया गया है।
कलेक्टर के आदेश अनुसार सागर शहर का कोतवाली क्षेत्र संकीर्ण रास्तों, भीड़भाड़ और धार्मिक गतिविधियों के कारण अक्सर यातायात जाम से जूझता है। गौरमूर्ति से लेकर राधा टाकीज, नमक मंडी, विजय टाकीज तिराहा जैसे मार्गों पर त्यौहारों, जुलूसों, राजनैतिक प्रदर्शनों और वीवीआईपी आवाजाही के समय यातायात पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो जाता है। इससे आम नागरिकों को भारी असुविधा होती है और शांति व्यवस्था भंग होने की संभावनाएं बनी रहती हैं।
कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के अनुसार, गौरमूर्ति क्षेत्र (तीनबत्ती) में 26 नवम्बर को होने वाली गौर जयंती को छोड़कर 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। किसी विशेष आयोजन के लिए सिटी मजिस्ट्रेट एवं सीएसपी की अनुशंसा पर पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, पुतला दहन, अनशन आदि गतिविधियां इस क्षेत्र में प्रतिबंधित रहेंगी, साथ ही लाउड स्पीकर, माइक एवं डीजे के प्रयोग पर भी रोक रहेगी।
इसी प्रकार, कटरा जामा मस्जिद से विजय टाकीज चौराहा, राधा टाकीज तिराहा एवं नमक मंडी रजा तिराहा तक के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन, सभा, प्रदर्शन आदि के लिए एसडीएम (सिटी) की पूर्व अनुमति और सीएसपी की अनुशंसा आवश्यक होगी। हालांकि डीजे का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक आयोजनों के लिए प्रशासन द्वारा परिस्थिति अनुसार आंशिक छूट दी जा सकेगी।
उक्त आदेश 11 नवम्बर 2025 तक प्रभावी रहेगा। आम नागरिकों को इस संबंध में सूचित करने हेतु आदेश की प्रतियां कलेक्टोरेट, नगर निगम, तहसील और जनपद कार्यालयों में सार्वजनिक सूचना बोर्डों पर चस्पा की जाएंगी। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और जारी आदेश का पूर्ण पालन करें।