शासन ने लायसेंस न बनवाने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध तालाबंदी की कार्रवाई उपरांत दोगुनी राशि जमा कराने का प्रावधान किया -सहायक आयुक्त

नगर निगम द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों को अनुज्ञप्ति लायसेंस बनवाने की कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा

शासन ने लायसेंस न बनवाने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध तालाबंदी की कार्रवाई उपरांत दोगुनी राशि जमा कराने का प्रावधान किया -सहायक आयुक्त

सागर। नगर निगम आयुक्त श्री राजकुमार खत्री के निर्देशानुसार सहायक आयुक्त श्री आनंद मंगल गुरु ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को पत्र लिखकर उनके अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों से शीघ्र अनुज्ञप्ति लायसेंस बनवाने का अनुरोध किया है।
श्री गुरु ने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से नगर निगम सीमा क्षेत्र स्थित समस्त प्राइवेट चिकित्सालय नर्सिंगहोम, एक्स-रे सेंटर, पैथोलॉजी, मेडिकल स्टोर, बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित से सभी व्यवसाईयों, जिला आबकारी अधिकारी से समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकानों एवं जिला शिक्षा अधिकारी से समस्त प्राइवेट स्कूलों का अनुज्ञप्ति लायसेंस बनवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।
नगर निगम की टीम द्वारा शासन आदेशानुसार नगर निगम सीमा क्षेत्र के सभी व्यापारियों को व्यापार अनुज्ञप्ति (लायसेंस) न बनवाने पर कार्रवाई की जा रही है। शासन ने स्कूल, कालेज, होटल, ज्वेलर्स, सभी खाद्य सामग्री विक्रय करने वाले, लाज,किराना, जनरल स्टोर,फल व सब्जी विक्रेता, कूलर, पंखा सहित इलेक्ट्रॉनिक सामान विक्रेता, ट्रांसपोर्ट,रेडीमेड गारमेंट्स,फैक्ट्री,वाहन शोरूम , अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल स्टोर ,बिल्डर्स,भवन निर्माण सामग्री विक्रेता सहित सभी व्यापारियों को अनुज्ञप्ति (लायसेंस) लेना अनिवार्य किया है । राज्य सरकार द्वारा नगर पालिक निगम क्षेत्र की सीमाओं के भीतर कोई भी व्यापार करने के विनियमन के लिये नियम बनाये गये हैं है जिसमें व्यापार करने वाले सभी व्यक्तियों के लिये अनुज्ञप्ति (लायसेंस) को आवेदन करना अनिवार्य किया गया था ,जिसमें स्थानीय परिस्थिति पर निर्भर करते हुये सड़कों की चौड़ाई या स्थान जहॉं व्यापार परिसर स्थित है, के आधार पर उन क्षेत्रों को वर्गीकृत करेगी, जिनमें व्यापार किया जा रहा है।
, सहायक आयुक्त एवं बाजार शाखा प्रभारी श्री गुरु ने बताया कि शासन ने लायसेंस न बनवाने वाले प्रतिष्ठान को सील कर तालाबंदी की कार्रवाई उपरांत दोगुनी राशि जमा कराने का प्रावधान किया है इसलिए नगर निगम सीमा क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों के संचालकों से आग्रह है कि अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान का अनुज्ञप्ति लायसेंस शीघ्र बनवाकर सहयोग प्रदान करें।

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