किसानों की फसल बीमा राशि में लापरवाही, सागर कलेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
सागर। किसानों की फसल बीमा राशि को लेकर लापरवाही बरतना सागर प्रशासन को भारी पड़ गया है। जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश की अवहेलना करने पर अदालत ने सागर कलेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एवं परिवादी पक्ष के वकील जितेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि मामला राहतगढ़ तहसील के ग्राम पीपरा का है। वर्ष 2009 में यहां के किसान नरेंद्र सिंह, रविंद्र और संग्राम सिंह ने फसल बीमा से संबंधित शिकायत जिला उपभोक्ता आयोग में प्रस्तुत की थी। इसके बाद राज्य आयोग तक सुनवाई हुई और वर्ष 2014 में जिला उपभोक्ता फोरम ने मध्य प्रदेश शासन को आदेश दिया कि कलेक्टर किसानों को बीमा राशि का भुगतान करें।
वर्ष 2017 से यह मामला राशि की वसूली को लेकर विचाराधीन है। कई बार कलेक्टर को नोटिस भेजे गए। कुछ बार अधिकारी अदालत में पेश भी हुए, लेकिन आदेश का पालन नहीं हुआ। हाल ही में अदालत द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बाद प्रशासन ने चार लाख रुपये की राशि जमा की। हालांकि अब भी 70 हजार रुपये बकाया हैं।
राजपूत ने बताया कि अदालत के आदेश के बावजूद अधिकारी इस शेष राशि को जमा करने में टालमटोल कर रहे हैं। हर बार पेशी पर यह कहा जाता है कि अगली तारीख पर राशि जमा कर दी जाएगी, लेकिन बाद में अधिकारी नदारद हो जाते हैं। इसी वजह से न्यायालय ने एक बार फिर सागर कलेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।